ITR Filing Rules: इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें? जानिए यहां
ITR: स्लैब सिस्टम के आधार पर आयकर लगाया जाता है. इसका मतलब है आय की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग कर दरें निर्धारित हैं.
Income Tax Return Deadline बढ़ाने पर सरकार का बड़ा ऐलान, जानें क्या कहा
Income Tax Return Deadline : रेवेन्यू सेकेट्री तरूण बजाज ने शुक्रवार को कहा कि 20 जुलाई तक वित्त वर्ष 2021-22 के लिये 2.3 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न भरे जा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है.
TDS Claim: क्लेम से ज्यादा टीडीएस कटा है तो इस तरीके से पाएं पूरा रिफंड
TDS Claim: कई बार वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन से ज्यादा टीडीएस कट जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो हम बता दें कि आपका एक्स्ट्रा काटा गया पैसा आपको मिल सकता है. जानिए कैसे
ITR Filing : 31 जुलाई तक फाइल नहीं किया रिटर्न तो लगेगा जुर्माना, जानें कितनी जेब होगी खाली
ITR Filing : 31 जुलाई तक सभी टैक्सपेयर्स को टैक्स भरने की अपनी देनदारी का निर्वहन करना होगा. इसके अलावा, यदि आप दी गई डेडलाइन तक टैक्स जमा नहीं करते हैं तो आप पर फाइन भी लगाया जाएगा.
NSDL PAN Card: सिर्फ 50 रुपये में घर बैठे बनवाएं डुप्लीकेट पैन कार्ड, जानिए सबसे आसान तरीका
NSDL PAN Card: अगर आपका ओरिजिनल PAN Card खो जाता है या खराब हो जाता है तो आप आईटी विभाग से डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.
Online ITR Filing: इस ऐप की मदद से आसानी से फाइल कीजिये अपना इनकम टैक्स रिटर्न
Online Tax Filing: टाटा के इस ऐप की मदद से अब आप आसानी से ITR फाइल कर सकेंगे. ITR की डेडलाइन लगातार करीब आती जा रही है.
ITR Filing FY 2021-22: इनकम टैक्स रिटर्न जल्द से जल्द कर फाइल नहीं तो हो सकता है नुकसान
ITR Filing FY 2021-22: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख नजदीक आ रही है. ऐसे में आपको समय रहते आईटीआर फाइल कर देना चाहिए, नहीं तो इसपर जुर्माना लगेगा.
ITR Filing: अगर आपका भी कटता है TDS तो जानिए कौन सा ITR फॉर्म भरना होगा सही
ITR Filing: ITR-1 आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए विभिन्न Income Tax Return (ITR) फॉर्मों में सबसे आसान है. कई बार सही आईटीआर फॉर्म भरने की पात्रता को समझे बिना ही आईटीआर-1 फाइल कर दिया जाता है.
ITR Filing for AY 2022-23 : अगर आप डेडलाइन मिस करते हैं तो कितना होगा नुकसान
ITR Filing for AY 2022-23 : सैलरीड और अन्य कमाई करने वाले व्यक्तियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी आईटीआर समय पर दाखिल करें वर्ना उन्हें 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.