कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी कर 11 फरवरी तक राज्य में ट्रैफिक जुर्माने के भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट देने की अनुमति दी है. यह कदम कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (State Legal Services Authority) द्वारा 27 जनवरी को जारी किए गए प्रस्ताव के बाद उठाया गया है. इस प्रस्ताव में कर्नाटक के शहरों में राज्य सरकार द्वारा लगाए गए ट्रैफिक जुर्माने के संबंध में राज्य परिवहन विभाग से "सभी के लिए न्याय तक पहुंच" की सुविधा के लिए अनुरोध किया गया था.
प्रस्ताव के आधार पर, राज्य परिवहन विभाग ने सरकार को राज्य में यातायात जुर्माना पर 50 प्रतिशत छूट देने की सिफारिश भेजी. इसके बाद गुरुवार को विभाग की ओर से एक सर्कुलर जारी कर कहा गया कि 11 फरवरी, 2023 तक दर्ज किए गए अपराधों के लिए "एकमुश्त उपाय" के रूप में ट्रैफिक जुर्माने में 50 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है.
बेंगलुरु में 500 करोड़ रुपये का चालान बाकी
बता दें कि पिछले साल नवंबर में आयोजित एक लोक अदालत के दौरान, लगभग 4.2 लाख ट्रैफिक-चालान मामलों को पूर्व-मुकदमेबाजी के मामलों के रूप में निपटाया गया था और दंड में 23 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे. राज्य भर में यातायात उल्लंघनकर्ताओं से लगभग 530 करोड़ रुपये बकाया है और एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के अनुसार इन बकायों में से लगभग 500 करोड़ रुपये सिर्फ बेंगलुरु से बकाया हैं.
ऐसे भर सकते हैं अपना चालाना
जो भी व्यक्ति बेंगलुरु में अपना चालान भरना चाहता है वो वहां मौजूद 48 ट्रैफिक पुलिस स्टेशनों या इनफैंट्री रोड पर मौजूद ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर पर जाकर भुगतान कर सकते हैं. इसके अलावा https://bangaloretrafficpolice.gov.in वेबसाइट पर जाकर भी पेमेंट किया जा सकता है. वहीं बेंगलुरु से बाहर रहने वाले लोग कर्नाकट वन सर्विसेज पोर्टल पर जाकर या फिर अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाकर पेमेंट कर सकते हैं.
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