डीएनए हिंदीः केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitit Gadkari) ने गुरुवार को घोषणा की कि पैसेंजर कारों में अनिवार्य छह एयरबैग (6 Airbag Rule) के इंप्लीमेंटेशन को एक साल के लिए टाल दिया गया है. ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधाओं के कारण 6 एयरबैग के इंप्लीमेंटेशन को स्थगित कर दिया गया है. सड़क मंत्रालय ने पहले 1 अक्टूबर, 2022 से छह एयरबैग अनिवार्य करने की घोषणा की थी.
गडकरी ने किया ट्वीट
गडकरी ने ट्विटर पर लिखा, ‘मोटर वाहनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, चाहे उनकी कीमत और वैरिएंट कुछ भी हों.‘ उन्होंने आगे लिखा कि ऑटो उद्योग मौजूदा समय में ग्लोबल सप्लाई चेन की बाधाओं का सामना कर रहा है. साथ ही व्यापक आर्थिक परिदृश्य पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, यात्री कारों (एम -1 श्रेणी) में न्यूनतम 6 एयरबैग को 01 अक्टूबर 2023 से लागू करने के प्रस्ताव को लागू करने का निर्णय लिया गया है.
Considering the global supply chain constraints being faced by the auto industry and its impact on the macroeconomic scenario, it has been decided to implement the proposal mandating a minimum of 6 Airbags in Passenger Cars (M-1 Category) w.e.f 01st October 2023.
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 29, 2022
एयरबैग को लेकर जनवरी में आया था ड्राफ्ट नोटिफिकेशन
इससे पहले, छह एयरबैग रूल लागू करने की डेडलाइन इस साल 1 अक्टूबर थी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस साल जनवरी में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन प्रपोस्ड किया था कि पैसेंजर्स व्हीकल या कैटेगिरी एम 1 के व्हीकल्स को 1 अक्टूबर, 2022 के बाद निर्मित किया जाएगा, ‘दो साइड / साइड टोरसो एयरबैग के साथ फिट किया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति के सामने रहने वाले व्यक्तियों के लिए एक रो आउटबोर्ड सीटिंग पोजीशन, और दो साइड कर्टेन/ट्यूब एयर बैग्स, आउटबोर्ड सीटिंग पोजीशन वाले व्यक्तियों के लिए एक-एक, जो कुल मिलाकर प्रति कार छह एयरबैग तक जोड़े जाएंगे. एयरबैग एक पैसेंजर-रीस्ट्रेंट सिस्टम है जो टक्कर के दौरान चालक और वाहन के डैशबोर्ड के बीच एक बाधा के रूप में काम करता है और बदले में, गंभीर चोटों को रोकने में मदद करता है.
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कार सेफ्टी और एयरबैग प्राथमिकता
कार सेफ्टी और एयरबैग के महत्व का इश्यू केंद्र की चेकलिस्ट पर हमेशा बड़ा रहा है, हाल ही में अहमदाबाद-मुंबई हाईवे पर एक सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस पल्लोनजी मिस्त्री की मृत्यु के बाद इसे और अधिक प्रमुखता मिली. पुलिस के अनुसार मिस्त्री और केपीएमजी के पूर्व निदेशक जहांगीर पंडोले पिछली सीट पर बैठे थे. जबकि ड्राइवर और आगे की सीट पर सवार अन्य यात्री बच गए.
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क्या है सीट बेल्ट के नियम
सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 138 (3) के मुताबिक, पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले यात्रियों पर करीब 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. नियम में कहा गया है, ‘सभी मोटर वाहनों में, जिनमें सीट बेल्ट प्रदान की गई है, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चालक और आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति वाहन के चलते समय सीट बेल्ट पहनें.’
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अब 1 अक्टूबर से नहीं लागू हो पाएगा एयरबैग से जुड़ा यह नियम, जानिए कारण