डीएनए हिंदी: देश भर में जिस तरह कोरोना मामले फिर एक बार तेजी से बढ़ रहे हैं, उसका असर दिल्ली-एनसीआर में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है. 
अब आने वाले त्योहारों औऱ कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ही गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लगा दी गई है. ये सख्ती 31 मई तक लागू रहेगी.

सरकारी आदेश के मुताबिक आगामी त्योहारों व बढ़ते कोविड संक्रमण की वजह से पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में धारा-144 अब 31 मई तक रहेगी. जानते हैं इसके तहत किन चीजों पर रोक होगी क्या अनिवार्य होगा-

ये भी पढ़ें- Eid-ul-Fitr: नहीं हुआ ईद के चांद का दीदार, सोमवार को आखिरी रोज़ा, मंगलवार को ईद

  • गौतमबुद्ध नगर में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.
  • बिना प्रशासन की इजाजत के किसी को भी किसी तरह का धरना-प्रदर्शन करने की मनाही होगी.
  • सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ना या पूजा करने की भी इजाजत नहीं है.
  • परीक्षा के दौरान स्कूलों में भी सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य होगा.
  • परीक्षा केंद्रों के नजदीक किसी भी जगह पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना निषेध होगा.
  • बिना आधिकारिक अनुमति के कोई भी दुकानदार ना तो लाउडस्पीकर बेच सकता है ना ही किराये पर दे सकता है.

    ये भी पढ़ें- Uttar Pradesh: योगी सरकार ने किए 16 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर, ये रही पूरी लिस्ट

 

गूगल पर हमारे पेज को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें.हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और डीएनए हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें.

Url Title
section 144 imposed in noida due to rise in covid-19 cases
Short Title
Covid 4th wave: नोएडा में धारा-144 लागू, 31 मई तक जारी रहेंगी ये पाबंदियां
Article Type
Language
Hindi
Page views
1
Embargo
Off
Image
Image
coronavirus india update 12899 new cases in 24 hrs active cases crosses 72 thousand mark
Caption

देश से टला नहीं है कोविड संकट. (फाइल फोटो-PTI)

Date updated
Date published
Home Title

बढ़ते Covid मामलों की वजह से Noida में लगाई गई धारा-144, अब 31 मई तक जारी रहेंगी ये पाबंदियां