डीएनए हिंदी: दिल्ली से सटे गाजियाबाद (Ghaziabad) में प्रशासन ने रविवार को धारा 144 लागू कर दी है. प्रशासन ने 10 अगस्त तक बिना अनुमति के सभाओं पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही पांच या पांच से अधिक लोग सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे.
गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह ने धारा 144 को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि बिना अनुमति सभी तरह की सभाओं पर रोक लगी रहेगी. सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर अस्त्र और शस्त्र लेकर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर घूमता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही एक जगह पर पांच से ज्यादा व्यक्तियों के इकठ्ठा होने पर पाबंदी है.
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10 जून तक रहेंगी ये पाबंदियां
डीएम ने सोशल मीडिया को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने अफवाह फैलाने वाले लोगों की सूचना पुलिस और प्रशासन को देने के निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ धार्मिक स्थलों को छोड़कर लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है.बता दें कि ये पाबंदियां 10 जून तक लगाई गई हैं. गौरतलब है कि पिछले दिनों यूपी के कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़कने के बाद गाजियाबाद जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है.
UP | Section 144 imposed in Ghaziabad district till August 10. Gatherings without permission not allowed. Directions for social media issued. Group admins to inform the administration about rumour-mongers. Usage of loudspeakers not allowed except at religious spaces:DM, Ghaziabad
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 12, 2022
CM योगी ने दिए थे निर्देश
आपको बता दें कि नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर यूपी में शुक्रवार हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने सभी जिलाधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे. सीएम के निर्देश के बाद यूपी के सभी शहरों में अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
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Ghaziabad में 2 महीने के लिए लगी धारा 144, 10 अगस्त तक रहेंगी ये पाबंदियां