डीएनए हिंदी: राजस्थान के उदयपुर और महाराष्ट्र के अमरावती हत्याकांड के बाद देशभर में लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है. लोग हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं. इस बीच गुजरात (Gujarat) में एक लेटर पैड वायरल हो रहा है. लेटर में मुस्लिम दुकानदारों और फेरीवालों से कुछ भी सामान नहीं खरीदने का फरमान जारी किया गया है. अगर किसी को मुस्लिम विक्रेताओं से सामान खरीदते देखा गया तो उस पर 5,100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

हालांकि, इंटरनेट पर लेटर पैड वायरल होने पर प्रशासन ने सफाई दी है. प्रशासन ने कहा कि बनासकांठा जिले कि वाघासन समूह की ग्राह पंचायत के लेटर पैड पर मुस्लिम विक्रेताओं से सामान नहीं खरीदने का जो निर्देश जारी किया गया वो आधिकारिक नहीं है.

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सामान खरीदने वाले पर लगेगा 5,100 जुर्माना
इस लेटर पैड को 30 जून 2022 को लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि 18 जून को राजस्थान से उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की  निर्मम हत्या के बाद यह नियम लागू किया गया है. पत्र पर सरपंच के 'हस्ताक्षर' के साथ मुहर भी है. पांच सदस्यों ने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें एक नाम गुजराती में पटेल जेठाभाई लिखा है. लेटर में कहा गया है कि अगर किसी को मुस्लिम विक्रेताओं से सामान खरीदते देखा गया, तो उस पर 5,100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माना राशि का इस्तेमाल 'गौशाला' के लिए किया जाएगा.

सरपंच ने पत्र लिखने से किया इंकार
इस मामले में जब सरपंच पटेल माफीबेन वीराभाई से संपर्क किया गया तो उनके पति वीराभाई पटेल ने कहा, "मेरी पत्नी पिछले नवंबर से अब सरपंच नहीं है."उन्होंने कहा, "मैं भी ग्राम प्रशासन का सदस्य हूं. हममें से किसी ने भी वह पत्र नहीं लिखा है. हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे किसने लिखा और हस्ताक्षर किया और मुहर लगाई. हमारे गांव में पटेल जेठाभाई नाम का कोई नहीं है. कोई हमारी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है."

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कांग्रेस ने जताया विरोध
अधिसूचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बनासकांठा के थराड निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक गुलाब सिंह राजपूत ने कहा, "भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कोई भी इस तरह का 'फरमान' जारी नहीं कर सकता. यह सत्ता और पद का दुरुपयोग है."

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Gujarat After Udaipur murder goods purchased from Muslim hawkers will be fined 5100 rupees
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गुजरात में फरमान, मुस्लिम फेरीवालों से खरीदा सामान तो लगेगा ₹5,100 जुर्माना
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उदयपुर हत्याकांड के बाद फरमान, मुस्लिम फेरीवालों से खरीदा सामान तो लगेगा ₹5,100 जुर्माना