डीएनए हिंदी: गुजरात की एक सेशन कोर्ट ने बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalad) की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. सीतलवाड़ और अन्य दो पूर्व IPS अधिकारियों को 2002 के सांप्रदायिक दंगों के सिलसिले में बेगुनाह लोगों को फंसाने की साजिश रचने के आरोप में हाल में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था.
सीतलवाड़ की जमानत की याचिका को स्वीकार करते हुए सेशन कोर्ट जज डीडी ठक्कर ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और मामले की आगे की सुनवाई 8 जुलाई होगी. न्यायाधीश ने मामले में दूसरे आरोपी तथा गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आरबी श्रीकुमार की जमानत पर सुनवाई करते हुए भी राज्य सरकार को नोटिस जारी किया.
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8 जुलाई को होगी सुनवाई
पूर्व DGP ने मंगलवार को जमानत के लिए अर्जी दायर की थी. कोर्ट उनके मामले की सुनवाई भी 8 जुलाई को करेगी. अपनी-अपनी जमानत अर्जियों में सीतलवाड़ औक डीआईजी ने दावा किया है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की जिन धाराओं में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनके तहत उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है. 2 जुलाई को दोनों की पुलिस हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद एक मजिस्ट्रेट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
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25 जून को पूर्व DGP और सीतलवाड़ को किया था गिरफ्तार
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को 2002 के दंगों के मामले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई विशेष जांच दल (एसआईटी) की क्लीन चिट को बरकरार रखा था. इसके एक बाद यानी 25 जून को क्राइम ब्रांच ने गांधीनगर से आरबी श्रीकुमार को गिरफ्तार कर लिया था. सीतलवाड़ को मामले के संबंध में उसी दिन मुंबई से हिरासत में लिया गया था और अगले दिन अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट भी आरोपी हैं. वह हिरासत में मौत होने के एक मामले में बनासकंठा जिले की पालनपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं.
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Teesta Setalvad की जमानत याचिका पर कोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा जवाब, 8 जुलाई को सुनवाई