कोलकाता रेप-मर्डर मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई करते हुए कई निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिये सुरक्षित कार्य स्थितियों पर सुझाव देने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके साथ ही कोलकाता रेप मामले को लेकर सूबे की सरकार को फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी को लेकर आरजी कर अस्पताल के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े किये। वहीं इस पूरे मामले पर कई वकीलों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि “सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सिर्फ रेप और हत्या नहीं बोला है बल्कि कहा है कि अरोपी ने जानवरों जैसी हरकत की है।“
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Kolkatrapecase
Language
Hindi
Section Hindi
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00:04:32
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Kolkata Rape-Murder Case Hearing: Court reprimanded the state government, said- the accuseds actions are like
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