देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्‍ट 2009 लाया गया था. यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है, भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्‍ट को अधिनियमित किया और यह 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ

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2009_DNA_HINDI
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Hindi
Section Hindi
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Video: Independence Day 2022- 2009 में बच्चों को मिला मुफ्त पढ़ाई की गारंटी का अधिकार
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00:00:58
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Independence Day 2022: Right to education bill passed in India
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