डीएनए हिंदी: योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते औद्योगिक निवेश (Industrial Investment) के मद्देनजर स्टोरेज को बढ़ाने के लिए वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 (Warehousing and Logistics Policy 2022) को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को शाम लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति-2022 को मंजूरी दी गई. इसके तहत निजी लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने पर स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty) और लैंड यूज कंवर्जन फीस में रियायतें दी जाएंगी.
वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के मुताबिक, पॉलिसी के तहत लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए फास्ट ट्रैक भूमि आवंटन, लॉजिस्टिक्स जोन के डेवलपमेंट के साथ ही प्रोत्साहन दिया जाएगा. लॉजिस्टिक पार्कों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का विकास तीन चरणों में किया जाएगा. पहला चरण में भंडारण सुविधा के तहत गोदाम, साइलोज, कोल्ड चेन की सुविधा दी जाएगी. दूसरे चरण में मल्टीमॉडल पार्क के तहत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (Inland Container Depot), कंटेनर फ्रेट स्टेशन सहित लॉजिस्टिक्स पार्क्स, ड्राई पोट और एयर फ्रेट स्टेशन भी बनाए जाएंगे. वहीं, तीसरे चरण में अन्य सुविधाओं के तहत प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल, प्राइवेट बथिरंग टर्मिनल और अन्तदेर्शीय पोत की स्थापना पर आकर्षक सब्सिडी और रियायतें दी जाएंगी.
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पॉलिसी 5 साल के लिए होगी प्रभावी
योगी सरकार के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम (Ecosystem) विकसित करने के लिए बनाई गई पॉलिसी 5 साल के लिए प्रभावी होगी. नीति की नोटिफिकेशन जारी होने पर उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति-2018 निरस्त हो जाएगी. साल 2018 की नीति के तहत प्रोत्साहनों के संबंध में अनुमोदित पैकेज वाली परियोजनाएं लाभ प्राप्त करने उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के तहत अधिकृत रहेंगी.
क्या-क्या मिलेगी छूट
उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2022 का उद्देश्य मजबूत ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का सृजन और वर्तमान वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का का विकास करना करना है. साथ ही लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और दक्षता में सुधार के लिए राज्य में लॉजिस्टिक्स सेवाओं के एकीकृत विकास को प्रोत्साहित करना है. उन्होंने बताया कि नीति से प्रदेश में लॉजिस्टिक्स सेक्टर के विकास के लिए प्रभावी संस्थागत तंत्र स्थापित होगा. लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश आकर्षित होगा.
निजी लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने वाले निवेशकों को जमीन और भवन की खरीद पर स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी. उन्हें लैंड उपयोग परिवर्तन में भी छूट दी जाएगी. बिजली बिल में भी छूट दी जाएगी.
ट्रांसिट मैनुअल में बदलाव
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महुआ के फूल, बीज, लाख, आंवला के फलों एवं चिरौंजी को उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली 1978 से मुक्त करने के संबंध में अधिसूचना जारी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. साथ ही इनके उपभोग और मार्केटिंग की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है.
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