डीएनए हिंदी: पंजाब सरकार (Punjab Government) ने यातायात नियमों को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें यातायात नियमों (Traffic Rules) को तोड़ने पर अनोखी सजा तय की गई है. नए नियमों में अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो जुर्माने के तौर पर चालक को एक यूनिट ब्लड डोनेट करना होगा. साथ उसका तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा.
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जिस तरह से सजा का प्रावधान किया गया है वह अब चर्चा का विषय बन गया है. नए नियमों के तहत ओवरस्पीड चलाने पर पहली बार 1 हजार रुपये का चालान होगा. अगर यही गलती दोबारा दोहराई तो उससे डबल जुर्माना लिया जाएगा. इतना ही नहीं ट्रैफिक नियम तोड़ने पर रिफ्रेशर कोर्स से भी गुजरना पड़ेगा और नजदीकी स्कूल में छात्रों को 2 घंटे तक लैक्चर देना होगा.
जुर्माने के तौर पर देना होगा 1 यूनिट ब्लड
नोटिफिकेशन में कहा गया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर नजदीकी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करना होगी. जहां लगभग दो घंटे तक डॉक्टर या इंचार्ज के द्वारा बताए गए कामों को करना होगा या फिर कम से कम एक यूनिट ब्लड डोनेट करना होगा. वहीं रेड लाइट जंप करने पर पहली बार 1,000 रुपये का चालान और लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा. जबकि दूसरी बार 2,000 रुपये का चालान देना होगा.
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फोन पर बात करने पर लगेगा 5,000 का जुर्माना
इसके अलावा मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर पहली बार 5,000 रुपये का चालान और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही रिफ्रेशर कोर्स या कम्यूनिटी सेवाएं भी करनी होंगी. दो पहिया पर 3 सवारियां बैठाने वालों पर भी शिंकजा कसा जाएगा. पहली बार एक हजार रुपये और दूसरी बार 2,000 रुपये का जुर्माना साथ ही 1 महीने का लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा.
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Punjab में ट्रैफिक के अनोखे नियम! शराब पीकर चलाई गाड़ी तो देना पड़ेगा 1 यूनिट ब्लड