डीएनए हिंदी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान (Azam Khan) और उनके बेटे अब्दुल्ला को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने नगर पालिका की लापता मशीनों के जौहर विश्वविद्यालय परिसर से कथित रूप से बरामद होने के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर राज्य सरकार व विपक्षी से चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

 जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस सैयद वैज मियां की पीठ ने आजम खान और अन्य द्वारा दायर एक रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया. आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने रामपुर के कोतवाली थाने में 19 फरवरी, 2022 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409, 120-बी और लोक संपत्ति क्षति रोधी अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी.

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सपा नेता ने गिरफ्तारी पर रोक की थी मांग
आजम खान की तरफ से याचिका में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी गुहार लगाई गई थी. याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 के तहत कोई मामला नहीं बनता क्योंकि कथित घटना 2017 की है और उस दौरान याचिकाकर्ता जनसेवक नहीं थे, बल्कि जौहर विश्वविद्यालय के महज कुलाधिपति थे.

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जांच में करना होगा सहयोग
उन्होंने दावा किया कि दूसरे याचिकाकर्ता को प्रथम याचिकाकर्ता का बेटा होने की वजह से फंसाया गया है. संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा, “इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अंतरिम उपाय के तौर पर सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, बशर्ते वे जांच में सहयोग करें.” 

(इनपुट- भाषा)

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UP Big relief to Azam Khan and son Abdullah High Court stays arrest
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UP: आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
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सपा नेता आजम खान (फाइल फोटो)
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UP: आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक