डीएनए हिंदी: वाराणसी ब्लास्ट केस में दोषी करार दिए गए वलीउल्लाह को सेशन कोर्ट ने आज फांसी की सजा सुनाई है. वली को एक मामले में फांसी और एक में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे. इस घटना में 18 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. 

गाजियाबाद सेशन कोर्ट ने सुनाई सजा 
वाराणसी में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस (Varanasi Bomb Blast Case) में गाजियाबाद जिला एवं सत्र अदालत ने सोमवार को सजा पर फैसला सुनया है. इस मामले में आरोपी आतंकी वलीउल्लाह उर्फ टुंडा पहले ही दोषी करार दिया जा चुका था. वलीउल्लाह उर्फ टुंडा इस समय डासना जेल में बंद है. उसके खिलाफ 6 मुकदमे चल रहे हैं जिनमें से 4 में उसे दोषी करार दिया गया है.

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शनिवार को सुनाई गई थी सजा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सोमवार को फांसी की सजा सुनाई है. शनिवार को कोर्ट ने वलीउल्लाह को दोषी करार दिया था. फैसले से पहले कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और कोर्ट से आवागमन के 3 रास्ते बंद कर दिए गए थे.

फैसले में कोर्ट ने अपराध को जघन्य करार दिया और कहा कि ऐसे अपराध पूरी मानवीयता के लिए संकट बनकर सामने आते हैं.

5 अप्रैल 2006 को धमाकों से दहल गया था शहर 
5 अप्रैल 2006 को शहर भर में सिलसिलेवार ब्लास्ट हुए थे. शहर के प्रमुख संकटमोचन मंदिर और रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुए थे. उसी शाम को दशाश्वमेध घाट पर भी विस्फोटक मिले थे. पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को इस मामले में इलाहाबाद के फूलपुर गांव निवासी वली उल्लाह को लखनऊ के गोसाईंगंज इलाके से गिरफ्तार किया था. 

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Varanasi serial blast case 2006 convicted Waliullah sentenced to death by session court
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Varanasi Blast Case 2006: वलीउल्लाह को फांसी, धमाके में गई थी 18 लोगों की जान
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वाराणसी ब्लास्ट केस में 16 साल बाद फैसला, 18 की मौत के दोषी वलीउल्लाह को फांसी