डीएनए हिंदीः एमएनएस (MNS) प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं. उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया गया है. पिछले महीने बीड की परली जिला कोर्ट ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट (Non-bailable warrant) जारी किया था. इससे पहले राज ठाकरे के खिलाफ दूसरा नॉन बेलेबल वारंट 6 अप्रैल को सांगली कोर्ट से ही जारी हुआ था.
क्या है मामला
यह गैर जनानती वॉरंट 2008 के एक केस में जारी हुआ था, इसमें उनके खिलाफ IPC की धारा 143, 109, 117 और बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत केस दर्ज किया गया था. बता दें कि सांगली की शिराला कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ जो गैर जमानती वारंट जारी किया था वो 2008 के एसटी बस में हुई तोड़फोड़ के मामले में जारी हुआ था.
ये भी पढ़ें: पैगंबर विवाद पर भारत ने ईरान से कहा, दोषियों पर होगी ऐसी कार्रवाई कि सबके लिए सबक होगा
सांगली से पहले महाराष्ट्र के बीड की परली जिला कोर्ट ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट जारी किया था. यह मामला मराठी साइन बोर्ड के मुद्दे पर आंदोलन किया था. परली की कोर्ट ने मुंबई पुलिस को एक पत्र भेजा था. अब उनके खिलाफ दूसरा वॉरंट जारी किया गया है.
ये भी पढ़ें: Rajya Sabha Elections: वोटिंग से पहले बीजेपी ने उठाया ये बड़ा कदम, वोटों में सेंधमारी से डरीं पार्टियां
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
- Log in to post comments
MNS प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ जारी हुई गैर जमानती वारंट, ये है पूरा मामला