डीएनए हिंदी: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 7 जुलाई को पहलवानों के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों की सुनवाई 7 जुलाई को करेगी. कोर्ट यह तय करेगी कि भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट संज्ञान लेने लायक है या नहीं. बृजभूषण भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद हैं.
एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने दिल्ली पुलिस की इस दलील पर गौर किया कि जांच अब भी जारी है. इस केस में एक और सप्लिमेंट्री चार्जशीट दाखिल किए जाने की संभावना है. कोर्ट को इस मसले पर फैसला शनिवार को सुनाना था.
कोर्ट ने सुनवाई के बाद क्या कहा?
कोर्ट ने कहा, 'चूंकि, एफएसएल रिपोर्ट और कॉल डिटेल रिकॉर्ड का इंतजार है और इसमें समय लगने की संभावना है, इसलिए मामले को सात जुलाई को विचार के लिए सूचीबद्ध करें.
किन धाराओं के तहत दायर हुई है चार्जशीट?
दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 15 जून को IPC की धारा 354, 354ए, 354डी और 506 के तहत एक चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में WFI के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी आईपीसी की धारा 109, 354, 354ए और 506 के तहत अपराध के लिए नामित किया गया था.
इसे भी पढ़ें- Manipur Violence: 'पहले दिया इस्तीफा फिर फैसले से पलटे,' मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने क्यों किया ऐसा? जानिए वजह
एक नाबालिग पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी. नाबालिग पहलवान उन सात महिला पहलवानों में शामिल थी, जिन्होंने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे.
क्या-क्या हैं बृजभूषण के खिलाफ आरोप?
दोनों प्राथमिकी में एक दशक के दौरान अलग-अलग समय और जगहों पर बृजभूषण द्वारा महिला पहलवानों को अनुचित तरीके से छूने, पीछा करने और डराने-धमकाने जैसे आरोपों का जिक्र किया गया है. नाबालिग के मामले में दिल्ली पुलिस ने 15 जून को अंतिम रिपोर्ट जमा की थी, जिसमें बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया गया था. ऐसी रिपोर्ट उन मामलों में दायर की जाती है, जिनमें पुलिस उचित जांच के बाद पुष्ट साक्ष्य ढूंढने में विफल रहती है.
इसे भी पढ़ें- Maharashtra Bus Tragedy: 'चीख रहे थे लोग, लेकिन मदद के लिए नहीं आया कोई', हादसे के चश्मदीद ने सुनाई खौफनाक दास्तां
4 जुलाई को पॉक्सो पर होगी सुनवाई
पॉक्सो अदालत संभवतः चार जुलाई को बृजभूषण के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध वाली रिपोर्ट पर विचार करेगी. हालांकि, नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा था कि उसने और उसकी बेटी ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि दोनों लड़की के खिलाफ कथित अन्याय को लेकर उनसे बदला लेना चाहते थे.
दो बार हो चुकी है बृजभूषण शरण सिंह से पूछताछ
पुलिस बृजभूषण से अब तक दो बार पूछताछ कर चुकी है और दोनों बार उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है. बृजभूषण ने दावा किया है कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है. महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मुद्दा ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगट जैसे प्रतिष्ठित पहलवानों ने उठाया था. बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों के प्रदर्शन को कई विपक्षी दलों और किसान संगठनों का समर्थन मिला. (इनपुट: भाषा)
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
- Log in to post comments
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस में 7 जुलाई को होगी सुनवाई, कोर्ट ने क्या-क्या कहा?