डीएनए हिंदी: Delhi News- दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. महिला पहलवानों की शिकायत पर जांच के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh) व अन्य आरोपियों के खिलाफ1,000 से ज्यादा पेज की चार्जशीट दाखिल की है. सिंह के खिलाफ महिला के शीलभंग की कोशिश, जबरन शारीरिक संपर्क का प्रयास और पीछा करने जैसे आरोप चार्जशीट में लगाए गए हैं. साथ ही उनके सहयोगी व कुश्ती संघ के एक अन्य पदाधिकारी विनोद तोमर को भी गंभीर धाराओं में आरोपी ठहराया गया है. हालांकि दिल्ली पुलिस ने नाबालिग के यौन शोषण मामले में सिंह को बड़ी राहत दी है. पुलिस ने इस मामले में 550 पेज की कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें सिंह को आरोपी नहीं माना है और उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट का केस रद्द करने की अपील कोर्ट से की है. अब मामले की अगली सुनवाई अब 4 जुलाई को होगी.

पोक्सो केस रद्द करने का आधार पीड़िता का बयान

दिल्ली पुलिस की PRO सुमन नलवा के मुताबिक, जांच के बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ POCSO Act को हटाने के लिए कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है. यह कार्रवाई कथित आरोपी और शिकायतकर्ता नाबालिग पहलवान व उसके पिता के बयानों के आधार पर की गई है.

पुलिस को नहीं मिले हैं पर्याप्त सबूत

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों की तरफ से पर्याप्त उपलब्ध नहीं कराए जाने की बात कही है. पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान सिंह के खिलाफ कोई भी अहम सबूत नहीं मिला है. महिला पहलवानों की तरफ से भी कोई पुख्ता सबूत उपलब्ध नहीं कराया जा सका है. पुलिस को यौन उत्पीड़न के आरोप से जुड़ी कोई फोटो, वीडियो या अन्य फोरेंसिक सबूत भी नहीं मिला है. चार्जशीट में कहा गया है कि महिला पहलवानों ने सबूत के तौर पर जो फोटो-वीडियो दिए हैं, उनसे यौन उत्पीड़न की बात साबित नहीं होती है. चार्जशीट में सभी शिकायतकर्ताओं के एक ही कुश्ती अखाड़े से संबंधित होने पर भी सवाल उठाया गया है. 

इन धाराओं में दाखिल हुई है चार्जशीट

सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव के मुताबिक, डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ IPC की धारा 354 (शीलभंग की कोशिश), 354डी (पीछा करना), 354ए (जबरन शारीरिक संपर्क बनाना) और 506 (1) (आपराधिक धमकी) के तहत चार्जशीट दायर की गई है. इसके अलावा एक अन्य आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ भी IPC की धारा 109, 354, 354 (A) और 506 के तहत चार्जशीट दायर की गई है.

चार महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज हुई थी 2 एफआईआर

दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठीं महिला पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज की थी. चार महिला पहलवानों ने शिकायत दी थी, जिन पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने एक POCSO केस दर्ज किया था, जबकि यौन उत्पीड़न का एक केस अन्य महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज हुआ था. इस मामले में सु्प्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था. इन दोनों केस में छानबीन के बाद ही अब चार्जशीट दाखिल की गई है.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर. 

Url Title
Wrestlers Protest Delhi police chargesheet Brijbhushan Sharan Singh clean chit in pocso vinesh Phogat Bajrang
Short Title
कोर्ट में दाखिल 1000 पेज की चार्जशीट में बृजभूषण को राहत और पहलवानों को झटका, पो
Article Type
Language
Hindi
Section Hindi
Page views
1
Embargo
Off
Image
Image
Wrestlers Protest (File Photo)
Caption

Wrestlers Protest (File Photo)

Date updated
Date published
Home Title

कोर्ट में दाखिल 1000 पेज की चार्जशीट में बृजभूषण को राहत और पहलवानों को झटका, पोक्सो केस नहीं चलेगा