डीएनए हिंदी: वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले में बड़ा आदेश दिया है. सोमवार को सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने मस्जिद में स्थित एक कुएं में शिवलिंग होने का दावा किया था. अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि ज्ञानवापी में जहां-जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है उस जगह को तुरंत सील किया जाए. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने दावा किया है कि ज्ञानवापी में 8 मीटर व्यास की शिवलिंग मिली है.
मुस्लिमों का प्रवेश भी वर्जित
कोर्ट ने अपने आदेश में शिवलिंग को 'महत्वपूर्ण साक्ष्य ' बताया है. कोर्ट ने सीआरपीएफ के कमांडेंट को आदेशित किया है कि वह इस इलाके के सील कर कर दें. इसके अलावा वहां मुस्लिमों के प्रवेश के भी वर्जित कर दिया गया है.
विष्णु जैन का बड़ा दावा- कुएं में मिला शिवलिंग
सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बड़ा दावा किया है. विष्णु जैन ने कहा कि कुएं के अंदर सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है. सूत्रों के मुताबिक टीम ने आज नंदी के सामने बने कुएं में कैमरा डालकर भी सर्वे किया. सर्वे के लिए वाटर रेसिस्टेंट कैमरे का इस्तेमाल किया गया. ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आज तीसरा दिन है. इससे पहले सर्वे का करीब 80 फीसदी काम पूरा हो चुका था. सर्वे के बाद 17 मई से पहले इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जानी है.
#WATCH "Shivling....Jiski Nandi pratiksha kar rahi thi... The moment things became clear the chants of 'Har Har Mahavdev' resonated in mosque premises," claims Sohan Lal Arya, petitioner in Gyanvapi mosque case, who accompanied the Court commission on mosque survey in Varanasi pic.twitter.com/iWwubz4wPa
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 16, 2022
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कल होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का काम पूरा हो चुका है. इस मामले में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई है. इस पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने के वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ अंजुमन मस्जिद कमेटी की याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच में कल सुनवाई होगी.
ये है कोर्ट का आदेश
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ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के दावे पर वाराणसी कोर्ट ने दिया आदेश- 'उसे फौरन सील किया जाए'