डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश शासन ने बुधवार को पुलिस विभाग से राज्य के प्रत्येक थाने में टॉप-10 अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है. बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार, सरकार की कत्तई बर्दाश्त नहीं नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ जिलेवार कार्रवाई के लिए आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के प्रत्येक थाने में टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा उन पर लगातार सतर्क दृष्टि रखी जाए.

अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने कहा, ''अगर ऐसे पहचाने गए अपराधी कोई अपराध करते हैं, तो संबंधित के खिलाफ थाना और जिला स्तर पर कार्रवाई की जाएगी." अवस्थी ने कहा, "माफियाओं की पहचान की जानी चाहिए और उनके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए ताकि आपराधिक गतिविधियों में शामिल अन्य लोगों को एक संदेश मिले."

पढ़ें- Petrol-Diesel Price: अभी और रुलाएंगे ईंधन के दाम! जनता को महंगाई देगी कई बड़े झटके

बैठक में अवस्थी ने अदालतों में मामलों को प्रभावी ढंग से चला कर अपराधियों की सजा सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की.

पढ़ें- LIC IPO का इंतजार करने वालों के लिए बड़ी खबर! केंद्र सरकार के इस फैसले से निवेशकों की होगी बल्ले-बल्ले

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मुकुल गोयल ने कहा कि अभियोजन विभाग के अधिकारियों की अपराधियों को सजा दिलाने में अहम भूमिका होती है और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चार्जशीट और मामलों की अंतिम रिपोर्ट समय पर दाखिल की जाए. बैठक में अधिकारियों को सरकार की प्राथमिकताओं और अपराध में शामिल लोगों को सजा दिलाने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने के 100 दिनों के एजेंडे से अवगत कराया गया.

इनपुट- PTI

गूगल पर हमारे पेज को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें. हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और डीएनए हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें.

Url Title
Uttar Pradesh Govt asks each police station to make list of top 10 criminals in area
Short Title
Uttar Pradesh में अब अपराधियों की खैर नहीं! सरकार ने दिया यह आदेश
Article Type
Language
Hindi
Page views
1
Embargo
Off
Image
Image
Mathura Police
Caption

Mathura Police (Image Credit- Twitter/mathurapolice)

Date updated
Date published