डीएनए हिंदी: गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो चालान होना आपके लिए नई बात नहीं है. कई बार लोग अनजाने में ट्रैफिक नियमों को तोड़कर आगे निकल जाते हैं. यही वजह है कि लोगों का अक्सर चालान कट जाता है. अब ट्रैफिक पुलिस ने कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिसकी मदद से हर गतिविधि रिकॉर्ड हो जाती है. अब पुलिस रोककर चालान भी नहीं काटती है जिसका नोटिस सीधे आपके घर पहुंच जाता है. 

अगर आपके घर चालान नहीं आया है तो भी आप सावधान हो जाइए. आपका चालान कट भी गया होगा और आपको सूचना भी नहीं मिलेगी. इसे चेक कराते रहना चाहिए. अब दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कई महीनों तक चालान न भरने वाले गाड़ियों और ड्राइवरों के खिलाफ एक्शन लेने वाला है. अगर आपकी गाड़ी के 5 से ज्यादा चालान पेंडिंग हैं तो आपकी कार के लिए खतरा है

अब अगर नहीं भरा आपने चालान तो होगा एक्शन
अब अगर आपने ट्रैफिक नियम तोड़े तो बहुत भारी पड़ेगा. दिल्ली में जो गाड़ी मालिक लगातार चालान नहीं भरेगा अब उसकी गाड़ी पर कार्रवाई हो सकती है. गाड़ियों को ऑनलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं दिया जाएगा. चालान वाली गाड़ियों के साथ ऑनर अपनी गाड़ी भी बेच नहीं सकते हैं. सरकार ने ऐसी गाड़ियों को अलग कैटेगरी में डालने का फैसला किया है.

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सावधान! ई पोर्टल पर ऑनलाइन एक्सेस भी हो जाएगा बंद
ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने यह फैसला किया है कि अगर आपका 5 से ज्यादा चालान है तो इन लोगों को ऑनलाइन सर्विस का फायदा नहीं मिलेगा. अब व्हीकल ऑनरशिप में बदलाव किए गए हैं. व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना और ऑनलाइन सुविधाओं की पहुंच से बाहर कर दिया जाएगा. विभाग ने 5000 से ज्यादा गाड़ियों को नो ट्रांजेक्शन कैटेगरी में डाल दिया है. अब उनके लिए एक्सेस कर पाना मुश्किल हो गया है.  

दिल्ली पुलिस ने इतने दिनों का दिया है टाइम 
दिल्ली पुलिस ने लंबित ट्रैफिक चालान और नोटिस के भुगतान के लिए 8 अक्टूबर 2023 तक का समय दिया है. अब लोक अदालत लगाने का फैसला यिा गया है. यह लोक अदालत, दिल्ली के सभी अदालतों में लगेगी. सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक के बीच आप अदालत जा सकते हैं. दिल्ली में लोग ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं. 20,684 गाड़ियां ऐसी हैं जिन्होंने करीब 100 से ज्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़े हैं. चालान नहीं भरे गए हैं. अब इन पर सख्त एक्शन होने वाला है.

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Traffic Challan Not Paid Multiple fines disallow online transaction from portal Delhi Transport Department
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कार चलाते हैं तो पहले पढ़ लें ये ट्रैफिक नियम, देर हई तो होंगे परेशान, सरकार ने
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अगर चालान भरने में आपने की देरी तो बढ़ेगी मुश्किल.
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अगर चालान भरने में आपने की देरी तो बढ़ेगी मुश्किल.

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कार चलाते हैं तो पहले पढ़ लें ये ट्रैफिक नियम, जरा सी चूक पड़ेगी भारी

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