डीएनए हिंदी: जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने रोहित रंजन को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. सर्वोच्च्य न्यायालय ने कहा है कि रोहित रंजन के खिलाफ जहां-जहां भी FIR दर्ज हुई, उसपर कोई कार्रवाई नहीं होगी.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस शासित इस राज्य की पुलिस नियमों को ताक पर रखकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी करने पहुंची थी. छत्तीसगढ़ पुलिस यूपी पुलिस को बिना सूचना दिए दो दिन पहले गाजियाबाद स्थित एंकर रोहित रंजन के घर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी. रोहित रंजन गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहते हैं.
ये भी पढ़ें- Zee News Anchor रोहित रंजन के घर के अंदर घुसी छत्तीसगढ़ की पुलिस, यूपी पुलिस को नहीं दी जानकारी
5 जुलाई को रोहित रंजन के घर में घुसी थी छत्तीसगढ़ पुलिस
दरअसल, 5 जुलाई को सुबह साढ़े पांच बजे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में छत्तीसगढ़ पुलिस के करीब 15 जवानों ने बिना वर्दी ज़ी न्यूज के एंकर रोहित रंजन के घर पर तांडव मचाया था. छत्तीसगढ़ पुलिस ने रोहित रंजन की सोसायटी के गेट पर तैनात गार्डों को बंधक बना लिया और उनके मोबाइल फोन छीन लिया था. छत्तीसगढ़ पुलिस ने यह सबकुछ गाजियाबाद पुलिस को बिना कोई सूचना दिए अंजाम दिया था.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
- Log in to post comments
ZEE NEWS के एंकर रोहित रंजन को SC से बड़ी राहत, पुलिस एक्शन पर लगाई रोक