डीएनए हिंदीः कर्नाटक हिजाब विवाद (Karnataka Hijab Row) में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे कि कब इसमें दखल देने का सही समय है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) में अभी सुनवाई चल रही है और मामले पर हमारी नजर है.
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिकाएं दायर की थीं. इसके खिलाफ कुछ याचिकाकर्ता जो हिजाब बैन के खिलाफ हैं वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. इसमें कांग्रेस यूथ विंग के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भी शामिल हैं. उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को आर्टिकल 25 का उल्लंघन बताया है. याचिकाकर्ता Arif Jameel ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इससे पहले गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन जजों की बेंच ने अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगाई थी. हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही समय आने पर इस केस की सुनवाई की जाएगी. अभी ये मामला हाई कोर्ट में है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार हिजाब मामले की सुनवाई से इनकार किया है. पहले भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जा चुका है.
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सुप्रीम कोर्ट बोला- राष्ट्रीय मुद्दा ना बनाएं
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और वह उचित समय पर हस्तक्षेप करेगा. हिजाब मामले को धार्मिक और राजनीतिक न बनाएं.
हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने सुनाया फैसला
इस मामले को लेकर कुछ छात्रों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी. इन याचिका को सिंगल बेंच ने चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली बड़ी बेंच में भेज दिया था. इस मामले में सुनवाई करते हुए बड़ी बेंच ने गुरुवार को अंतरिम आदेश सुनाया था. चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा था कि हम संस्थान खोलने का आदेश देंगे. सब शांति बनाए रखें. जब तक हम मामला सुन रहे हैं, तब तक छात्र धार्मिक वस्त्र पहनने पर जोर न दें.
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क्या है मामला?
कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से स्कूलों में ड्रेस को लेकर विवाद हो रहा है. सरकार ने ड्रेस को लेकर एक फैसला किया जिसके बाद विवाद शुरू हुआ. जनवरी में उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी. विवाद इस बात को लेकर था कि कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी पहनकर आ गई थीं. इसके बाद कुछ छात्र भगवा पहनकर इसका विरोध करने लगे. इसी के बाद से पूरा मामला बढ़ता गया.
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Karnataka Hijab Row: सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार, CJI बोले- इसे राष्ट्रीय मुद्दा ना बनाएं