डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) को रेगुलर बेल दे दी है. उन पर आरोप है कि 2002 के गोधरा कांड (Godhara Case) के बाद हुए दंगों के मामलों में उन्होंने निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर सबूत गढ़ा था. सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड को बुधवार जमानत मिली है.

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने नियमित जमानत के लिए तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया. 

सुप्रीम कोर्ट ने दी कड़ी नसीहत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीतलवाड़ के खिलाफ मामले में आरोपपत्र दायर कर दिया गया है और उनसे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है. बेंच ने कहा, 'अपीलकर्ता का पासपोर्ट पहले ही जमा किया जा चुका है, जो सत्र अदालत के पास रहेगा. अपीलकर्ता गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगी और उनसे दूर रहेंगी.'

इसे भी पढ़ें- 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगी मायावती, NDA-INDIA को बताया एंटी दलित

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को दी ये हिदायत
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस को यह छूट दी कि अगर मामले में गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है तो वह सीधे शीर्ष अदालत आ सकती है. गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर सबूत गढ़ने के आरोप में तीस्ता सीतलवाड़ गिरफ्तार हुई थीं.

कब गिरफ्तार हुई थीं तीस्ता सीतलवाड़?
बीते साल 25 जून को गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आर बी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के साथ अहमदाबाद अपराध शाखा पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में हिरासत में लिया गया था. 

अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने 30 जुलाई, 2022 को सीतलवाड़ और श्रीकुमार की जमानत अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उनकी रिहाई से गलत काम करने वालों के लिए यह संदेश जाएगा कि कोई व्यक्ति आरोप लगा सकता है और दंड से बच सकता है. 

हाई कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस
हाई कोर्ट ने तीन अगस्त, 2022 को सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था और मामले की सुनवाई 19 सितंबर को तय की थी. इस बीच, तीस्ता सीतलवाड़ ने हाई कोर्ट की ओर से याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. 

इसे भी पढ़ें- Opposition India: कांग्रेस ने कहा PM पद का मोह नहीं, TMC ने आगे कर दिया ममता का नाम

हाई कोर्ट ने पिछले साल दो सितंबर को तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी थी और गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उनकी नियमित जमानत याचिका पर फैसला करने तक अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने को कहा था. (इनपुट: PTI)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Url Title
Supreme Court Grants Regular Bail To Teesta Setalvad In Post Godhra Riots Case
Short Title
तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से मिली रेगुलर बेल, अदालत ने दी ये नसीहत
Article Type
Language
Hindi
Section Hindi
Page views
1
Embargo
Off
Image
Image
तीस्ता सीतलवाड़.
Caption

तीस्ता सीतलवाड़.

Date updated
Date published
Home Title

तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से मिली रेगुलर बेल, अदालत ने दी ये नसीहत