डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान (SP MLA Azam Khan) को अंतरिम जमानत दे दी है. अब आजम खान रेगुलर जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि जब तक अदालत आजम खान की रेगलुर बेल पर फैसला नहीं ले लेती, तब तक उनकी अंतरिम जमानत (Interim Bail) लागू रहेगी.
रामपुर कोतवाली पुलिस थाने से संबंधित मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो साल से जेल में बंद सपा विधायक आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को समय दिया है कि वह दो हफ्ते में संबंधित कोर्ट के सामने जमानत याचिका दायर करें.
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याचिका पर फैसला होने तक लागू रहेगी अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक अदालत आजम खान की जमानत (Azam Khan Bail Plea) पर फैसला नहीं कर लेती, तब तक उनकी यह अंतरिम जमानत लागू रहेगी. इसका मतलब यह है कि अगर वह रिहा हो जाते हैं तो इस केस में उन्हें तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, जब तक उनकी जमानत पर फैसला नहीं हो जाता.
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दरअसल, आजम खान पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जा करने और फर्जी सर्टिफिकेट जैस मामले चल रहे हैं. उनके खिलाफ 87 मामले चल रहे हैं जिसमें से 86 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है. इससे पहले उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे आजम अब्दुल्ला को जमानत मिल चुकी है. अब शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान को जमानत मिलनी बाकी है. हालांकि, उनके खिलाफ कुछ नए मामले भी दर्ज किए गए हैं.
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Azam Khan Bail: सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को दी अंतरिम जमानत