डीएनए हिंदीः बिहार में पहली बार शराब पीने वालों को नीतीश सरकार (Nitish Kumar) ने छूट दी है. विधानसभा में बुधवार को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2022 (Bihar Prohibition Amendment Bill 2022) पारित किया गया. इस बिल के पास होने के बाद राज्य सरकार को इस श्रेणी के अपराधों के लिए दिए जाने वाले दंड को निर्धारित करने का विशेषाधिकार मिलेगा. इससे पहले ये अधिकार कोर्ट के पास होता था. दरअसल राज्य में कोर्ट और जेल में बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए सरकार साल 2021 के अंत से ही कानून में संशोधन की तैयारी में थी. 

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पहली बार शराब पीने वालों को छूट 
संशोधित शराबबंदी कानून में पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर उन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लेकर छोड़ा जाएगा. वहीं, जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की जेल होगी. जबकि बार-बार शराब पीकर पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी. नए कानून के मुताबिक इस तरह के मामलों में सुनवाई एक साल के अंदर पूरी करनी होगी. भारी संख्या में पुलिस अगर अवैध शराब पकड़ती है तो पुलिस को अधिकार होगा की वो शराब का सैंपल रखकर बाकी बची शराब नष्ट कर दे. ऐसा करने के लिए पुलिस को कलेक्टर से अनुमति की जरूरत नहीं होगी. 

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2016 में लागू हुई थी शराबबंदी
बिहार में अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया गया था. इसके बाद कई बार इसमें संशोधन भी किए गए हैं. अब नए नियमों के तहत किसी अपराधी को पुलिस की ओर से प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए पकड़ा जाता है, तो आरोपी को उस व्यक्ति का नाम बताना होगा जहां से शराब प्राप्त की गई थी.  

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Some relief for first time drinkers in Bihar, Nitish Kumar government passed bill
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पहली बार शराब पीने वालों को बिहार में थोड़ी राहत
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नीतीश कुमार

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पहली बार शराब पीने वालों को बिहार में थोड़ी राहत, Nitish Kumar सरकार ने दी शराबबंदी कानून में ढील, जानें डिटेल