डीएनए हिंदीः मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi)- शाही ईदगाह (Shahi Idgah) मामले में दाखिल की याचिका पर गुरुवार यानी आज पहली सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में अपनी दलील रखेंगे. इस मामले में कृष्ण जन्मभूमि के की 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर याचिका दाखिल की गई है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने टाइटल सूट को लेकर दाखिल याचिका को स्वीकार कर लिया था. याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है.
क्या है मामला
पूरा मामला 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा है. इसमें 10.9 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मस्थान के पास और 2.5 जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है. इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया कि ईदगाह मस्जिद मंदिर की जमीन पर बनी है. उसे वहां से हटाया जाना चाहिए. इस मामले में पिछले साल अखिल भारत हिंदू महासभा ने ईदगाह मस्जिद के अंदर भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति स्थापित करने और जलाभिषेक का ऐलान भी किया था. मामला उसके बाद से ही लगातार सुर्खियों में बना हुआ है.
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हिंदू पक्ष का क्या कहना है
हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा में औरंगजेब ने 1670 में भगवान केशवदेव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया था. इसके बाद यहां मस्जिद बना दी. हिंदू पक्ष का कहना है कि मामले में एएसआई सर्वे कराया जाए. इससे पता चलेगा कि मस्जिद को मंदिर की जमीन पर बनाया गया है. इस मामले में हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री ने वाद दायर किया था.
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Shri Krishna Janmabhoomi: शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की याचिका पर आज होगी सुनवाई