डीएनए हिंदीः श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janambhoomi) मामले में सुनवाई को देखते हुए मथुरा में धारा 144 लगा दी गई है. जिला प्रशासन की ओर से मामले को लेखते हुए एहतियातन कदम उठाया है. मथुरा में अब 16 जुलाई तक किसी भी तरीके के प्रदर्शन और जुलूस पर रोक रहेगी. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई 26 मई और 1 जुलाई को होनी है.
बता दें कि दो दिन पहले मथुरा सिविल कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मामले में टाइटल सूट की याचिका स्वीकार कर ली है. अब इस मामले की सुनवाई मथुरा सिविल कोर्ट में होगी. याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद के मालिकाना हक को लेकर याचिका दाखिल की गई थी.
एएसआई सर्वे कराने की मांग
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में शाही ईदगाह में एएसआई सर्वे की मांग की है. हिंदू पक्षकार मनीष यादव ने सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में इसके लिए प्रार्थना पत्र दिया है. याचिका में शाही ईदगाह को असली गर्भगृह बताते हुए वहां एएसआई सर्वे कराए जाने की मांग की गई है. इसके साथ ही विवादित स्थल पर CCTV कैमरे भी लगाए जाने की मांग की गई है. इस अर्जी पर 1 जुलाई को सुनवाई होगी.
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वीडियोग्राफी भी कराने की मांग
मनीष यादव ने याचिका दाखिल कर शाही ईदगाह का सर्वे कराने की मांग की थी. कोर्ट इस मामले की सुनवाई 1 जुलाई को करेगा. मनीष यादव का दावा है कि वो भगवान श्रीकृष्ण का वंशज हैं. याचिका में मांग की गई है कि किसी एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त करके शाही ईदगाह की वीडियोग्राफी कराई जाए और रिपोर्ट मांगी जाए.
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Shri Krishna Janmabhoomi: सुनवाई से पहले मथुरा में लगाई गई धारा 144, प्रदर्शन और जुलूस पर रहेगी रोक