डीएनए हिंदी: दिल्ली सरकार ने कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से शुक्रवार को नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इसके तहत दुकानें, मार्केट, मॉल और कॉम्प्लेक्स को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं. इनके लिए नए निर्देश इस तरह से हैं:
ऑड-ईवन आधार पर खुलेंगी दुकानें
दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक, मार्केट, कॉम्प्लेक्स, मॉल में गैर-जरूरी चीजों की दुकानें ऑड-ईवन आधार पर खुलेंगी. दुकानों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होगा. किसी क्षेत्र में एक दिन में एक ही अधिकृत साप्ताहिक बाजार लगाया जा सकेगा. इन बाजारों में बेचने वालों की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है.
Govt of NCT of Delhi: Shops in markets/complexes and malls dealing with non essential goods, shall be allowed to open on odd-even basis between 10 am to 8 pm. Only one authorized weekly market (up to 50% limit of allowed vendors at normal time) per day zone shall be allowed pic.twitter.com/csZkPWGo0u
— ANI (@ANI) January 7, 2022
24 घंटे में निर्देश लागू करना होगा
नए निर्देशों को लागू करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है. इसके तहत, सारे जिलाधिकारी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों को 24 घंटे में अपने क्षेत्र की दुकानों की संख्या देखकर, ऑड-ईवन नियम पर दुकानें खोलने की व्यवस्था लागू करनी है.
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आज कोरोना के 17 हजार मामले आ सकते हैं
देश भर में इस वक्त कोविड की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के मामले 17,000 तक पहुंचने की आशंका है. गुरुवार को पॉजिटिविटी रेट 15% के करीब थी जो आज बढ़कर 18% तक जा सकती है.
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