डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक ताजमहल (Taj Mahal) की दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों बंद करने और पर्यावरणीय प्रभाव पर कोई सर्वेक्षण नहीं करने को लेकर आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) को जमकर फटकार लगाई. साथ ही इसे दुखद स्थिति करार दिया. सु्प्रीम कोर्ट ने अभी के लिए सभी दुकानों को वहां से हटाने पर रोक लगा दी है. अदालत के इस फैसले से व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है.
सुप्रीम कोर्ट ने एडीए को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उसे सुपर एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करना होगा, क्योंकि वह अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने सदियों पुराने स्मारक की चारदीवारी के साथ सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के लिए दिए गए नोटिस के अमल पर रोक लगा दी है. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) को विशेष रूप से ताजमहल की दीवार के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों के नवीनतम सर्वेक्षण के आधार पर पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) करने और जल्द से जल्द अदालत को सुझाव देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है.
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40 साल से किसी भी तरह के मुकदमे में नहीं
दुकान मालिकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि वे दशकों से अपना कारोबार कर रहे हैं और इलाके में उनके आवास हैं और अब एडीए ने उन्हें बंद करने का नोटिस दिया है. रोहतगी ने कहा कि ये 2,000 प्रतिष्ठान पिछले 40 साल से किसी भी तरह के मुकदमे में नहीं हैं और कभी भी ऐसी किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं हुए हैं जो प्रतिबंधित है.
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वहीं, सरकार की तरफ से एडीएन राव ने कहा कि ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश 1996 से अस्तित्व में है और इसे बार-बार दोहराया गया है. इस बीच चांदनी रात में ताज का दीदार करने के इच्छुक पर्यटकों के लिए न्यायालय ने अपने 2004 के आदेश को संशोधित किया और अधिकारियों को 24 घंटे पहले टिकट को भौतिक रूप से देने के बजाय ऑनलाइन टिकट सुविधा शुरू करने का निर्देश दिया.
(भाषा इनपुट के साथ)
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Taj Mahal के पास बनीं दुकानें नहीं हटेंगी, सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों को दी बड़ी राहत