डीएनए हिंदी: आतंकवाद पर लगाम कसने के मोर्चे पर भारत सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) पर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार ने टीआरएफ को UAPA के प्रावधानों के तहत आतंकी संगठन घोषित करते हुए इस पर बैन लगा दिया है. यह समूह 2019 में प्रतिबंधित संगठन लश्कर के प्रॉक्सी के रूप में अस्तित्व में आया था, जो 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों सहित कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था.
गृह मंत्रालय की नोटिफिकेशन के अनुसार, टीआरएफ आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने, आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादियों की घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती कर रहा है. टीआरएफ भारत सरकार के खिलाफ आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए जम्मू -कश्मीर के लोगों को उकसाने के लिए सोशल मीडिया मंच का सहारा ले रहा है.
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गृह मंत्रालय ने कहा कि शेख सज्जाद गुल टीआरएफ का एक कमांडर है और उसे गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम,1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है. मंत्रालय ने कहा कि इस संगठन की गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा हैं और इसके सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं.
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मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब आतंकी घोषित
नोटिफिकेशन के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को आतंकवादी घोषित किया गया है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है. खुबैब सीमा पार से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के अलावा हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति और आतंक के वित्तपोषण में शामिल रहा है.
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आतंक के खिलाफ कड़ा एक्शन, गृह मंत्रालय ने लश्कर के प्रॉक्सी संगठन TRF पर लगाया बैन