डीएनए हिंदीः जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे रेप के दोषी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को 21 दिन का फरलो (furlough) मिला है. 2017 के बाद से जेल में बंद डेरा प्रमुख को पहली बार जेल से छुट्टी मिली है. जानकारी है कि वो सोमवार शाम तक जेल से बाहर आ सकता है. फरलो एक निश्चित अवधि के लिए मिली अस्थायी छुट्टी को कहते हैं, जो कानून के मामलों में आमतौर पर जेल में लंबी कैद काट रहे कैदियों को दी जाती है.
बता दें कि गुरमीत राम रहीम को 2017 में दो अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी, इसके बाद सीबीआई की एक विशेष अदालत ने डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की 2002 में हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और चार अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई और वह अभी रोहतक की सुनरिया जेल में बंद है.
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पिछले साल अक्टूबर में पंचकूला की अदालत ने हत्या के मामले में राम रहीम और चार अन्य- कृष्णलाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल को आठ अक्टूबर को दोषी ठहराया था. इस मामले में सीबीआई ने उनके लिए मौत की सजा की मांग की थी. अदालत ने डेरा प्रमुख पर 31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था और आधी राशि पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर देने का फैसला सुनाया था.
मई 2021 में मिली थी 48 घंटे की पैरोल
इससे पहले बीमार होने पर डेरामुखी गुरमीत को कई बार जेल से बाहर पीजीआइएमएस और गुरुग्राम अस्पताल में भी ले जाया गया. डेरामुखी गुरमीत इससे पहले भी कई बार पैरोल और फरलो के लिए अपील कर चुका था. पिछले साल मई 2021 में उसे 48 घंटे की पैरोल मिली थी. इस दौरान वह अपनी बीमार मां का हाल जानने के लिए गुरुग्राम में गया था. इस दौरान उसकी सुरक्षा में भी चूक का मामला सामने आया था. वापस लौटते समय सुरक्षा इंचार्ज महम डीएसपी शमशेर ने नियमों का उल्लंघन कर दो महिलाओं से मिलवा दिया था.
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रेप के दोषी Gurmeet Ram Rahim को 21 दिन के लिए जेल से बाहर आने की मिली मंजूरी