Rahul Gandhi Defamation Case: पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) शुक्रवार को एक मानहानि केस में सुनवाई के लिए बेंगलुरु की एक अदालत पहुंचे. पिछले साल हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार से जुड़े इस मानहानि केस में कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है. इस मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी. भाजपा की कर्नाटक यूनिट की तरफ से दर्ज इस मानहानि केस में राहुल गांधी के अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को भी आरोपी बनाया गया है. इन तीनों कांग्रेसी नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की तत्कालीन राज्य सरकार को भ्रष्टाचारी बताकर उसके खिलाफ झूठा दुष्प्रचार किया है. कोर्ट ने सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार को 1 जून को ही जमानत दे दी थी, जबकि राहुल गांधी को जमानत शुक्रवार को दी गई है.
विज्ञापन के जरिये किया गया था दुष्प्रचार
पिछले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर झूठे दुष्प्रचार के लिए समाचारपत्रों में झूठे विज्ञापन देने का आरोप लगाया था. तत्कालीन मुख्यमंत्री व भाजपा नेता बासवराज बोम्मई ने इन विज्ञापनों के लिए राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार को जिम्मेदार बताया था. राहुल गांधी पर यह अपमानजनक विज्ञापन अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट करने का आरोप लगाया गया था.
भाजपा के 'भ्रष्टाचार का रेट कार्ड' किया था जारी
दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस की तरफ से अखबारों में विज्ञापन दिया गया था. इस विज्ञापन में राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर साल 2019 से 2023 तक के कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया था. तत्कालीन मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने एक 'भ्रष्टाचार का रेट कार्ड' भी पब्लिश कराया था, जिसमें तत्कालीन भाजपा सरकार के नेताओं पर राज्य में चुनाव के दौरान लोक निर्माण कार्यों में 40 फीसदी कमीशन लेने का आरोप गया था. इसे लेकर ही भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मानहानि केस दर्ज कराया था.
पहले भी सांसदी गंवा चुके हैं राहुल
राहुल गांधी मानहानि के कई मामलों में फंस चुके हैं. राहुल गांधी को इससे पहले गुजरात के सूरत की सीजेएम कोर्ट भी मानहानि के एक केस में दो साल की सजा सुना चुकी है. 23 मार्च, 2023 को सुनाई गई यह सजा उनकी मोदी सरनेम को लेकर किए गए कमेंट से जुड़े मानहानि मामले में की गई थी. इसके चलते 24 मार्च को लेकसभा सचिवालय ने भी राहुल को संसद सस बेदखल कर दिया था. इससे उनकी वायनाड सीट से संसद सदस्यता भी चली गई थी. हालांकि बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगाकर उन्हें राहत दे दी थी. हालांकि राहुल इससे पहले ही 22 अप्रैल को अपना बंगला खाली कर चुके थे.
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क्या है वो Defamation Case, जिसमें Rahul Gandhi ने कोर्ट में पेश होकर ली है जमानत