डीएनए हिंदी: दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि पुलिस थानों के अंदर लगे CCTV में ऑडियो और वीडियो दोनों की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए. एक केस की सुनवाई के दौरान थाने के CCTV कैमरे में ऑडियो रिकॉर्डिंग न होने पर हाई कोर्ट ने थाने से सवाल पूछे हैं.

एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की जस्टिस अनु मल्होत्रा ने कहा कि कोर्ट ने पहले से ही कहा है कि पुलिस थानों, लॉकअप, कॉरिडोर, रिसेप्शन, इन्स्पेक्टर के कमरे और थाने के हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए.दरअसल, हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि मस्जिद के इमाम के तौर पर एक शख्स को अपना कार्य करने में याचिकाकर्ता को बाधा महसूस हो रही है. इस मामले में नबी करीम पुलिस स्टेशन का वीडियो सुरक्षित कर लिया गया, लेकिन इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग शामिल नहीं है.

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SHO के सामने धमकाया, फिर भी नहीं हुई कोई कार्रवाई
याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि अवैध रूप से मस्जिद का संचालन करने वाले एक शख्स ने उसे धमकी दी है. आरोप है कि थाने में एसएचओ के सामने ही याचिकाकर्ता को आरोपी ने धमकी दी कि उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. याचिकाकर्ता ने कहा कि यह पूरी घटना SHO के कमरे में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. 

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परमबीर सिंह बनाम बलजीत सिंह और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी थानों, लॉकअप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन, बरामदा और अन्य जगहों पर कैमरे लगएं. इन कैमरों में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ-साथ नाइट विजन भी होना चाहिए.

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police station cctv should have audio and video recording footage says delhi high court
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हाई कोर्ट का आदेश- पुलिस स्टेशन के CCTV में होनी चाहिए ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग
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Delhi High Court का आदेश- पुलिस स्टेशन के CCTV में होनी चाहिए ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग