पंजाब में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया है. यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज इंदू मल्होत्रा की निगरानी में जांच करेंगी. कमेटी को जल्द रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है. इस कमेटी में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक, NIA के IG और पंजाब के ADG (सुरक्षा) को शामिल किया गया है.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने याचिका दाखिल की थी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए इसे Rarest Of The Rare केस बताया और कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं. पीएम मोदी का काफिला रुकना गलत है.
क्या है मामला?
5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी. भारी बारिश के कारण पीएम को सड़क मार्ग से जाना पड़ा लेकिन इस दौरान हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर दूर रास्ते में प्रदर्शनकारी मिल गए जिस कारण उनका काफिला तकरीबन 20 मिनट बेहद असुरक्षित क्षेत्र में रुका रहा. जिस इलाके में पीएम मोदी का काफिला रुका था, वह आतंकियों के अलावा हेरोइन तस्करों का गढ़ माना जाता है. इसी इलाके में पिछले साल सितंबर माह में आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था. पीएम मोदी को रैली किए बिना ही वापस दिल्ली आना पड़ा.
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