डीएनए हिंदीः दिल्ली में कोरोना (Corona Virus) के मामलों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं. दिल्ली में इस वेरिएंट के 165 मामले सामने आ चुके हैं. दिल्ली सरकार ने इसे फैसले से रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है. हालांकि इन प्रतिबंधों को बढ़ाया जा सकता है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोपहर 12 बजे एक अहम बैठक करने जा रहे हैं. इस बैठक में मेट्रो, स्कूल, जिम और बैंक्वेट हॉल को लेकर फैसला हो सकता है. बैठक में प्रतिबंधों को लेकर समीक्षा की जाएगी. वहीं येलो अलर्ट जारी करने पर भी विचार होगा. इस अहम बैठक में GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) लागू करने पर विचार हो सकता है.
GRAP क्या है
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने जुलाई 2021 में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’(GRAP) तैयार किया था. इसके लिए गाइडलाइन भी तैयार की गई थी. दिल्ली में लॉकडाउन कब लगाया जाएगा. इसमें किसे छूट मिलेगी और क्या बंद रहेगा, इसकी पूरी जानकारी दी गई है. GRAP के अलर्ट के मुताबिक, अगर लगातार 2 दिन तक पॉजिटिविटी रेट 0.5% दर्ज होता है तो दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत येलो अलर्ट लागू हो सकता है. वहीं संक्रमण दर 1 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-2 यानी अंबर अलर्ट लागू किया जाएगा. वहीं अगर संक्रमण दर 2 प्रतिशत से अधिक होती है तो लेवल-3 यानी ऑरेंज अलर्ट और 5 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-4 यानी रेड अलर्ट जारी किया जाएगा.
येलो अलर्ट जारी हुए तो लगेंगे ये प्रतिबंध
- नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 5 बजे तक
- ऑड-इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक गैर जरूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें और मॉल खुलेंगी
- स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे
- रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक
- बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक
- दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेगी, खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी
- एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालीं बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेंगी
- ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्री को सफर करने की अनुमति
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. हालांकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे
- - शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी
- सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक
- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी
- सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे
- होटल खुले रहेंगे लेकिन इसके अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे
- स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे
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