डीएनए हिंदी: भारत सरकार ने शराब कंपनियों के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं. इन नियमों के मुताबिक, कंपनियों को शराब की बोतल के लेबल पर यह नहीं बताना होगा कि उसमें न्यूट्रीशनल कॉन्टेन्ट ( Nutritional Content)क्या-क्या हैं. साथ ही, यह भी कहा गया कि है कि कुछ खास तरह की शराबों को Pot Still में ही डिस्टिल करना होगा.
फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड रेगलेशन, 2018 में बदलाव के ड्राफ्ट का नोटिफिकेशन जारी कर कर दिया गया है. इसके लिए सरकार ने स्टेकहोल्डर्स से 60 दिन में सुझाव मांगे थे. नए नियमों के मुताबिक, सिंगल मॉल्ट और सिंगल ग्रेन व्हिस्की का उत्पादन एक ही डिस्टिलरी में पूरा करना होगा. साथ ही, इन शराबों को Pot Still में ही डिस्टिल करना होगा.
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FSSAI ने जारी किए नियम
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, एल्कोहल युक्त पेय पदार्थों के लेबल पर कैलोरी में एनर्जी की मात्रा को छोड़कर कोई न्यूट्रिशनल कॉन्टेंट से जुड़ी कोई दूसरी जानकारी देना अनिवार्य नहीं होगा. हालांकि, यह वैकल्पिक है यानी अगर कंपनियां चाहें तो वे इस तरह की जानकारी दे भी सकती हैं.
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Karnataka Liquor Policy
Liquor Policy: शराब कंपनियों के लिए जारी हुए नए नियम, नहीं बताना होगा Nutritional Content