डीएनए हिंदीः मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri krishna Janmbhoomi) और शाही ईदगाह मस्जिद जमीन विवाद को लेकर एक नई याचिका सिविल कोर्ट में दाखिल की गई है. इस याचिका में कहा गया है कि औरंगजेब ने जब मथुरा में श्रीकृष्ण का मंदिर तोड़ा था तो वह अपने साथ यहां से बेशकीमती सामान और मूर्तियां लेकर आगरा चला गया था. यह सामान आगरा किले में रखा गया था. इस सामान को वापस किया जाए. 

सिविल कोर्ट में डाली याचिका
याचिका में कहा गया है कि मथुरा से सामान को ले जाकर आगरा किला में रखा गया. इस सामान को निकालने की मांग की गई है. सिविल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आज की जा सकती है. याचिका में यह भी कहा गया कि मथुरा से ले जाकर पूरा सामान बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों में उसे दबा दिया गया. लोगों से यह भी कहा गया कि जो भी इन सीढ़ियों से जाए वो इन पर पैर रखकर जाए. 

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टाइटल सूट को लेकर मांगा जवाब
गुरुवार को मथुरा सिविल कोर्ट में टाइटल सूट को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई. इसमें मामले में श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की ओर से कोर्ट में जमीन के कागजात जमा किए गए हैं. कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों द्वारा जवाब दाखिल होने के बाद मामले की अगली सुनवाई की जाएगी. माना जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में इस मामले की सुनवाई होगी. 

क्या है मामला 
श्रीकृष्ण जन्मभूमि का पूरा मामला 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा है. इसमें 10.9 एकड़ जमीन कृष्ण जन्मस्थान के पास और 2.5 जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है. इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया कि ईदगाह मस्जिद मंदिर की जमीन पर बनी है. उसे वहां से हटाया जाना चाहिए. इस मामले में पिछले साल अखिल भारत हिंदू महासभा ने ईदगाह मस्जिद के अंदर भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति स्थापित करने और जलाभिषेक का ऐलान भी किया था. मामला उसके बाद से ही लगातार सुर्खियों में बना हुआ है.  

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New plea filed in Mathura civil court shri krishna janmabhoomi shahi idgah
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‘श्रीकृष्ण का मंदिर तोड़ औरंगजेब आगरा ले गया था बेशकीमती सामान’
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मथुरा सिविल कोर्ट ने विवादित स्थल का सर्वे कराने का आदेश दिया है.

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‘श्रीकृष्ण मंदिर तोड़ औरंगजेब आगरा ले गया था बेशकीमती सामान’, कोर्ट में एक और याचिका दाखिल