डीएनए हिंदी: कैलिफोर्निया की एक अमेरिकी अदालत ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मामले में वांछित पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति दे दी है. 10 जून, 2020 को, भारत ने प्रत्यर्पण के लिए तहव्वुर राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए अमेरिकी कोर्ट से गुहार लगाई थी.

जो बाइडन प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन किया था और उसे मंजूरी दी थी. कैलिफोर्निया के मध्य जिले की जिला अदालत की न्यायाधीश जैकलीन चूलजियान ने 16 मई को 48 पेज के आदेश में कहा कि न्यायालय ने अनुरोध के समर्थन और विरोध में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की समीक्षा की है और उन पर और सुनवाई में प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है. 

इसे भी पढ़ें- 'मेरे घर को पुलिस ने घेरा, शायद ये मेरा आखिरी ट्वीट हो', इमरान खान ने PAK पीएम पर साधा निशाना

कैसे प्रत्यर्पण के लिए तैयार हुई अदालत?

न्यायाधीश ने कहा कि अदालत का निष्कर्ष है कि 62 वर्षीय तहव्वुर राणा उन अपराधों के लिए प्रत्यर्पण योग्य है जिनमें उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है. 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए भीषण आतंकी हमलों में भूमिका को लेकर भारत द्वारा प्रत्यर्पण का अनुरोध किए जाने पर राणा को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था. 

क्या है NIA की तैयारी?

NIA ने कहा है कि वह राजनयिक माध्यमों से उसे भारत लाने की कार्यवाही शुरू करने को तैयार है. पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किए गए 26/11 हमलों में राणा की भूमिका की जांच एनआईए द्वारा की जा रही है. 

मुंबई हमले का सूत्रधार था तहव्वुर राणा

अदालती सुनवाई के दौरान, अमेरिकी सरकार के वकीलों ने तर्क दिया कि राणा को पता था कि उसका बचपन का दोस्त पाकिस्तानी-अमेरिकी डेविड कोलमैन हेडली लश्कर-ए-तैयबा में शामिल है और इस तरह हेडली की सहायता करके एवं उसकी गतिविधियों के लिए उसे बचाव प्रदान कर उसने आतंकवादी संगठन और इसके सहयोगियों की मदद की. 

ये भी पढ़ें- विदेशी साजिश, 10 साल की जेल और पत्नी को भी कैद,' पाकिस्तानी सेना से क्यों इतने डरे हैं इमरान खान?

166 लोगों की चली गई थी जान

दूसरी ओर, तहव्वुर राणा के वकील ने प्रत्यर्पण का विरोध किया. मुंबई आतंकी हमलों में छह अमेरिकियों सहित कुल 166 लोग मारे गए थे. इन हमलों को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अंजाम दिया था. ये हमले मुंबई के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण स्थानों पर 60 घंटे से अधिक समय तक जारी रहे थे. 

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान की संसद में उठी इमरान खान को फांसी देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट के बाहर PDM का धरना

अजमल कसाब को हो चुकी है फांसी

भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि है. न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि राणा का भारत प्रत्यर्पण पूरी तरह से संधि के अधिकार क्षेत्र में है. इन हमलों में अजमल कसाब नाम का आतंकवादी जीवित पकड़ा गया था जिसे 21 नवंबर 2012 को भारत में फांसी की सजा दी गई थी. शेष आतंकवादियों को हमलों के दौरान भारतीय सुरक्षाबलों ने ढेर कर दिया था. (इनपुट: भाषा)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Url Title
Mumbai Terror Attack 26 11 US court approves extradition of attack accused Tahawwur Rana to India
Short Title
26/11 Terror Attack: तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए तैयार अमेरिका, भारत आएगा
Article Type
Language
Hindi
Section Hindi
Page views
1
Embargo
Off
Image
Image
देश कभी नहीं भूलेगा 26/11 के दिन हुआ आतंकी हमला.
Caption

देश कभी नहीं भूलेगा 26/11 के दिन हुआ आतंकी हमला.

Date updated
Date published
Home Title

26/11 Terror Attack: तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए तैयार अमेरिका, भारत आएगा गुनहगार, मुंबई अटैक किया था प्लान