डीएनए हिंदी: Delhi News- दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस (Delhi Excise Policy Case) में 3 महीने से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को अब तक जमानत नहीं मिली है. हालांकि करीब 94 दिन बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अब उन्हें छोटी सी राहत दे दी है. हाई कोर्ट ने उन्हें अपनी बीमार पत्नी से घर पर जाकर मुलाकात करने की छूट दे दी है. साथ ही उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर विचार करने के लिए शनिवार को उनकी पत्नी का मेडिकल रिकॉर्ड दाखिल करने का निर्देश भी दिया है.
कल 7 घंटे के लिए घर जा सकेंगे सिसोदिया
हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. हाई कोर्ट ने उन्हें 3 जून को हिरासत में रहते हुए घर जाकर अपनी बीमार पत्नी का हालचाल जानने की इजाजत दे दी. सिसोदिया शनिवार 3 जून को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक अपने घर पर पत्नी के साथ समय बिता पाएंगे.
परिवार के अलावा किसी अन्य से नहीं मिल पाएंगे
सिसोदिया को घर जाकर बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत देने के साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य से नहीं मिल पाएंगे. साथ ही उन्हें इस दौरान इंटरनेट का उपयोग करने या मीडिया के साथ बातचीत करने की भी इजाजत नहीं होगी.
26 फरवरी को गिरफ्तार किए गए थे सिसोदिया
दिल्ली में शराब बेचने के लिए बनाई गई दिल्ली शराब नीति में घोटाले के आरोप में सिसोदिया को सीबीआई ने आरोपी बनाया था. सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी उन्हें अपने केस में आरोपी बनाया था. इन दोनों केस की जांच अभी जारी है. सिसोदिया इन केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद से ही जमानत के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 94 दिन जेल में बीतने के बाद भी जमानत नहीं मिल सकी है.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
- Log in to post comments
Manish Sisodia को 94 दिन जेल में रहने के बाद राहत, कोर्ट ने जमानत की बजाय दी ये इजाजत