डीएनए हिंदी: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Bail) की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार सिसोदिया को कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने शुक्रवार को CBI की तरफ से दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) का कहना है कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे.
गौरतलब है कि दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. इस दौरान ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनसे तिहाड़ जेल में लंबी पूछताछ की थी और इस पूछताछ के बाद ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.
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Delhi Special Court dismisses bail plea of Delhi's former Deputy Chief Minister Manish Sisodia, in CBI case pertaining to alleged irregularities in the framing and implementation of the excise policy of GNCTD.
— ANI (@ANI) March 31, 2023
(File photo) pic.twitter.com/tsbxOYDofN
खारिज हो गई जमानत याचिका
ईडी की गिरफ्तारी के इस मामले में सिसोदिया ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी लेकिन उन्हें अभी बेल के लिए इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि निचली अदालत में एक बार फिर उन्हें निराशा हाथ लगी है. इस याचिका पर स्पेशल जज एमके नागपाल ने 24 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा था और आज सिसोदिया को झटका लगा है.
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गिरफ्तारी के बाद दिया था इस्तीफा
बता दें कि कोर्ट में अपना फैसला सुनाते हुए जज ने केवल एक शब्द 'डिसमिस' ही बोला है. ऐसे में पूरे आदेश के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा जिससे केस की बारीकियां पता लगेंगी. गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, उसी दौरान 7 महीने से जेल में बंद कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी अपना मंत्रीपद छोड़ा था.
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Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को फिर लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द की जमानत याचिका