डीएनए हिंदी: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Bail) की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार सिसोदिया को कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने शुक्रवार को CBI की तरफ से दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) का कहना है कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे. 

गौरतलब है कि दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. इस दौरान ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनसे तिहाड़ जेल में लंबी पूछताछ की थी और इस पूछताछ के बाद ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.

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खारिज हो गई जमानत याचिका

ईडी की गिरफ्तारी के इस मामले में सिसोदिया ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी लेकिन उन्हें अभी बेल के लिए इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि निचली अदालत में एक बार फिर उन्हें निराशा हाथ लगी है. इस याचिका पर स्पेशल जज एमके नागपाल ने 24 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा था और आज सिसोदिया को झटका लगा है.

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गिरफ्तारी के बाद दिया था इस्तीफा

बता दें कि कोर्ट में अपना फैसला सुनाते हुए जज ने केवल एक शब्द 'डिसमिस' ही बोला है. ऐसे में पूरे आदेश के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा जिससे केस की बारीकियां पता लगेंगी. गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, उसी दौरान 7 महीने से जेल में बंद कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी अपना मंत्रीपद छोड़ा था. 

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Manish Sisodia Bail Rejected: मनीष सिसोदिया को फिर लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द
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Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को फिर लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द की जमानत याचिका