डीएनए हिंदी: 139 करोड़ रुपये के चारा घोटाला के डोरंडा केस में बिहार के पूर्व CM और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद (Lalu Prasad Yadav) को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही रांची की सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने लालू पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया है. CBI के विशेष जज एसके शशि (S.K. Shashi) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान किया है. गौरतलब है कि लालू रिम्स के पेइंग वार्ड (Paying Ward) में भर्ती हैं.

अन्य दोषियों को भी मिली सख्त सजा

लालू के अलावा सीबाआई कोर्ट ने देश के इस बहुचर्चित घोटाले के अन्य दोषियों को भी सज़ा सुना दी है. अपने फैसले में अदालत ने मो. शहीद 5 साल 1.5 करोड़ का जुर्माना, महिंदर सिंह बेदी 4 साल की सजा और 1 करोड़ की सजा, जसवंत सहाय को 3 साल की सजा और 2 लाख के जुर्माने की सुनाई है. वहीं सीबीआई कोर्ट ने उमेश दुबे, सतेंद्र कुमार मेहरा, राजेश मेहरा, त्रिपुरारी, महेंद्र कुमार कुंदन, डॉ. गौरी संकर, रविन्द्र कुमार, प्रभात कुमार, अजित कुमार को 4-4 साल की सजा सुनाई है. वहीं इस केस में आरोपी नलिनी रंजन को भी 3 साल सुनाई गई है.

लालू के साथ रिम्स में भर्ती हैं दो अन्य दोषी

इस केस को लेकर सीबीआई के स्पेशल प्रोसिक्यूटर बीएमपी सिंह ने बताया कि लालू प्रसाद यादव समेत तीन अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से रिम्स में भर्ती हैं. जेल प्रशासन ने सभी 38 दोषियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेशी का प्रबंध किया था. उन्होंने बताया कि रिम्स में लालू प्रसाद यादव के अलावा डॉक्टर केएम प्रसाद और यशवंत सहाय भी भर्ती हैं.

यह भी पढ़ें- लालू यादव के बचाव में उतरीं प्रियंका गांधी, कहा- BJP के आगे नहीं झुके तभी हो रहा हमला

24 लोगों को किया बरी

आपको बता दें कि 15 फरवरी 2022 को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी ठहराए गए लोगों में से 36 को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा 24 लोगों को बरी कर दिया गया था. वहीं आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के अलावा षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) में दोषी ठहराया था और आज एक ऐतिहासिक फैसले में 5 साल की सजा के साथ ही उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

यह भी पढ़ें- PM Modi ने क्यों छूए उन्नाव जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार के पैर? देखें वायरल वीडियो

हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और डीएनए हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें.

Url Title
Lalu Yadav sentenced to four years' imprisonment for 5 years and 60 lakhs, the CBI pronounced
Short Title
5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना
Article Type
Language
Hindi
Page views
1
Embargo
Off
Image
Image
Lalu Yadav sentenced to four years' imprisonment for 5 years and 60 lakhs, the CBI pronounced
Caption

RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव

Date updated
Date published