डीएनए हिंदीः केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को हाई कोर्ट (Allahabad High Court) से लखीमपुर खीरी हिंसा मामले (Lakhimpur Kheri Violence Case) में बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दे ही है. आशीष मिश्रा जमानत मिलने के बाद कल जेल से बाहर आ सकते हैं.
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ये था मामला
लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया क्षेत्र में 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले की जांच के लिए गठित एक विशेष जांच दल (SIT) ने मामले में आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) उर्फ मोनू समेत 13 अन्य आरोपियों की पहचान की थी और उन्हें गिरफ्तार किया था. एसआईटी की ओर से इस मामले की जांच के बाद आशीष मिश्र मोनू सहित 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. एसआईटी ने चार्जशीट में यह भी कहा है कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद था. इस मामले में उनके एक रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला को भी आरोपी बनाया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला
लखीमपुर खीरी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को गवाहों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए थे. दरअसल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया क्षेत्र में हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों को मौत हो गई थी.
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Lakhimpur Kheri Violence: केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को बड़ी राहत, HC से मिली जमानत