डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड (Supertech Emerald) की बनाई गई अवैध बहुमंजिला इमारत को गिराए जाने का रास्ता साफ हो गया है. सेक्टर-93 ए स्थित इस बिल्डिंग के दोनों टावर एपेक्स-सियान को 22 मई तक ध्वस्त कर दिया जाएगा.

बीते बुधवार को यह फैसला नोएडा अथॉरिटी की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी द्वारा आयोजित बैठक के बाद लिया गया. 

इससे पहले सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों को एमेराल्ड कोर्ट परियोजना के 40 मंजिला ट्विन टावर को ध्वस्त करने की कार्रवाई दो हफ्ते के अंदर शुरू करने का निर्देश दिया था. साथ ही कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर से ट्विन टावर में फ्लैट बुक कराने वालों को 28 फरवरी तक उनके पैसे वापस लौटाने के निर्देश भी दिए हैं. कोर्ट ने सुपरटेक से कहा है कि फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से कर्ज लेने वालों के मामले को भी बैंक के साथ मिल कर 31 मार्च तक निपटाया जाए और एनओसी ली जाए.

वहीं इस बारे में बात करते हुए रितु माहेश्वरी ने बताया, अवैध करार दिए जा चुके ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए बिल्डर कंपनी ने मुंबई की एडिफिस कंपनी से करार किया है. 

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यह वही एडिफिस कंपनी है जिसने केरल के कोच्चि में भी अदालत के आदेश पर पर्यावरण के नियमों की अवहेलना करके बनाई गई बहुमंजिला इमारत को ढहाया था.

सुपरटेक ट्विन टावरों में लगने वाले सामान को निकालने, मशीनरी और श्रमिकों का मोबलाइजेशन 20 फरवरी से शुरू कर दिया जाएगा. 

जानकारी के अनुसार, इमारत को विस्फोट तकनीक के जरिए गिराया जाएगा. ऐसे में 2 फीट की दूरी पर बनी एमराल्ड की ही दूसरी सोसायटी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा का मसला सामने आना लाजमी था. हालांकि  डिमोलिशन कंपनी ने आश्वासन दिया था कि 9 मीटर का गैप काफी ज्यादा है, ऐसे में रहने वाले लोगों को नुकसान नहीं होगा. ‌

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Know When will Noida Supertech Twin Towers be demolished
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कब गिराए जाएंगे नोएडा के Supertech Twin Towers?
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