डीएनए हिंदीः हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन (Himachal Pradesh Legislative Assembly) में खालिस्तानी झंडे (Khalistani Flags) लगाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. हिमाचल पुलिस ने इस मामले में सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू (Gurpatwant Singh Pannoon) को मुख्य आरोपित बनाया है. उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने के साथ ही यूएपीए (UAPA) के तहत भी एफआईआर दर्ज हुई है.
किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?
पन्नू के खिलाफ इस मामले में हिमाचल पुलिस ने धारा 153-ए, 153-बी आईपीसी और एचपी ओपन प्लेस (डिफिगरेशन की रोकथाम) अधिनियम, 1985 की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज किया है. एफआईआर में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) की धारा 13 को जोड़ा गया है. पुलिस ने कहा कि सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के जनरल काउंसल गुरपतवंत सिंह पन्नून को मामले में मुख्य आरोपी बनाया है.
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हाई अलर्ट जारी
हिमाचल प्रदेश के डीजीपी ने फील्ड फॉर्मेशन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं. एडीजीपी-सीआईडी, आईजी/डीआईजी रेंज और जिला एसपी को सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करने का निर्देश दिया गया है और संभावित ठिकाने यानी होटल और सराय आदि के स्थानों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है. उन्हें विशेष सुरक्षा इकाइयों (एसएसयू), बम निरोधक दस्ते और त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) को तैनात रखने का निर्देश दिया गया है. हाई अलर्ट और बांधों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, कस्बों, सरकारी भवनों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को मजबूत करने को कहा गया है.
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क्या है मामला
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मेन गेट पर रविवार को खालिस्तान के झंडे लटकाए गए और इसकी दीवारों पर कुछ आपत्तिजनक नारे भी लिखे गए. विधानसभा परिसर के मेन गेट नंबर एक की बाहरी तरफ ये झंडे लटके मिले जिन्हें बाद में प्रशासन ने हटा दिया. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.
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Himachal Khalistan Banners: गुरपतवंत सिंह पन्नू पर UAPA के तहत मामला दर्ज, सीमाएं सील