डीएनए हिंदी: अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को विदेश में निजी यात्रा से पहले पॉलिटिकल क्लीयरेंस की जरूरत नहीं होगी. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HC) ने सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत विदेश यात्रा से पहले जजों के लिए ऐसा करना जरूरी था.

बता दें कि मामले को लेकर अमन वाचार की ओर से एक याचिका दायर की गई थी. इसमें कहा गया कि विदेश यात्रा से पहले पॉलिटिकल क्लीयरेंस की अनिवार्यता का विदेश मंत्रालय का यह आदेश जजों की निजता का उल्लघंन तो है ही साथ ही जज जैसे सम्मानजनक पद के अनुकूल भी नहीं है. वहीं इसे लेकर सरकार का कहना था कि जज अगर ऐसी जानकारी उपलब्ध कराते हैं तो यह किसी इमरजेंसी की स्थिति में उन तक सम्पर्क कर उन्हें जरूरी सहायता प्रदान करने के काम आएगा. 

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दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि जज जैसे ही विदेश मंत्रालय के पास वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो उनके ट्रेवल प्लान की जानकारी वैसे ही उपलब्ध हो जाती है. इसके बावजूद अगर जज या फिर कोई भी भारतीय विदेश में मुश्किल हालात में फंस जाता है तो उसे जरूरी मदद उपलब्ध कराना वहां मौजूद भारतीय दूतावास अधिकारियों की जवाबदेही बनती है.

(रिपोर्ट- अरविंद सिंह) 

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Judges will not have to take clearance before private foreign travel Delhi HC quashes government order
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निजी विदेश यात्रा से पहले जजों को नहीं लेना होगा क्लीयरेंस: Delhi HC
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निजी विदेश यात्रा से पहले जजों को नहीं लेना होगा क्लीयरेंस, Delhi HC ने रद्द किया सरकार का आदेश
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निजी विदेश यात्रा से पहले जजों को नहीं लेना होगा क्लीयरेंस, Delhi HC ने रद्द किया सरकार का आदेश