डीएनए हिंदी: राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के सभी आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें 71 लोगों की जान गई थी, वहीं 180 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. दोषियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई गई थी. इस सजा को जयपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दोषियों को बरी कर दिया. 
 

जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस में आरोपियों को शहर की एक स्थानीय अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी. बचाव पक्ष की ओर से इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया.

इसे भी पढ़ें- Amritpal Singh Row: अकाल तख्त में खालिस्तानी अमृतपाल करेगा सरेंडर, कई जिलों में हाई अलर्ट, क्या पंजाब में भड़केगा बवाल?

कब हुआ था यह बम ब्लास्ट?

राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को शाम 15 मिनट में सिलसिलेवार 8 बम धमाके हुए थे. इन धमाकों में कम से कम 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 घायल हुए थे. 

इसे भी पढ़ें- अकाल तख्त में सरेंडर करेगा अमृतपाल सिंह? स्वर्ण मंदिर के बाहर पुलिस का फ्लैग मार्च

कहां-कहां हुए थे धमाके?

पहला धमाका चांदपोल हनुमान मंदिर और उसके बाद दूसरा सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर पर हुआ था. इसके बाद बड़ी चौपड़, जोहरी बाजार, छोटी चौपड़ और तीन अन्य स्थानों पर धमाके हुए थे. (इनपुट: भाषा)

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Url Title
Jaipur blasts Case 2008 Rajasthan HC acquits all accused in deadly Serial Bomb Blast
Short Title
जयपुर बम ब्लास्ट केस में हाई कोर्ट ने फैसला पलटा, सभी आरोपी बरी, जानिए क्यों हुआ
Article Type
Language
Hindi
Section Hindi
Page views
1
Embargo
Off
Image
Image
जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट में 70 लोगों की मौत हुई थी.
Caption

जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट में 70 लोगों की मौत हुई थी.

Date updated
Date published
Home Title

जयपुर बम ब्लास्ट केस में नहीं मिलेगी आरोपियों को फांसी, हाईकोर्ट ने फैसला पलटा, जानिए ऐसा क्यों हुआ