डीएनए हिंदी: हरियाणा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में ESMA लागू कर दिया गया है. स्वास्थ्य्य मंत्री अनिल विज ने इसकी सूचना ट्विटर पर दी है. डॉक्टरों के एक समूह की हड़ताल और कोरोना की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. अब स्वास्थ्यकर्मी 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे.
अनिल विज ने ट्वीट कर दी जानकारी
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इसकी सूचना दी है. उन्होंने ट्वीट किया, 'हरियाणा में एस्मा लागू कर दिया गया है. अब स्वास्थ्यकर्मी 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे. यह कदम कोरोना की रोकथाम में बाधा डालने के लिए डॉक्टरों के एक ग्रुप के हड़ताल पर चले जाने की वजह से उठाया गया है.'
पढ़ें: Covid-19: बीते 24 घंटे में 1,68,063 नए केस, कल के मुकाबले 6.5% कम
प्रदेश के डॉक्टर 1 दिन की हड़ताल पर हैं
आज प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर 1 दिन की हड़ताल पर हैं. डॉक्टरों की 11 जनवरी को बुलाई राज्यव्यापी हड़ताल की वजह से ओपीडी बंद रहे. डॉक्टरों ने एसएमओ की भर्ती न हो बल्कि प्रमोशन से यह पद भरा जाए और डॉक्टरों को चार एसीपी 4, 9,13 और 20 साल में मिले, जैसी मांगों पर यह हड़ताल की थी.
पढ़ें: विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए आज से होम क्वारंटाइन अनिवार्य
क्या होता है एस्मा कानून
Esma (Essential Services Maintenance Act -1968) अधिनियम संसद ने 28 दिसंबर 1968 को लागू किया था. यह कानून हड़ताल रोकने के लिए बनाया गया है. अगर कोई सरकार यह कानून लागू कर देती है तो तत्काल प्रभाव से अगले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं. एस्मा के दौरान हड़ताल पर जाने को अवैध और दंडनीय माना जाता है.
- Log in to post comments