डीएनए हिंदी: वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर (Gyanwapi Masjid) के अंदर सर्वे (Survey) कराए जाने पर वाराणसी जिला अदालत (Varanasi Court) ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर ए के मिश्रा (A K Mishra) को बदलने की मांग खारिज कर दी है.
वाराणसी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे. कोर्ट ने पूरे प्रकरण पर रिपोर्ट 17 मई तक मांगी है. कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि ज्ञानवापी सर्वे का काम फिर शुरू कराया जाएगा.
Kashi Vishwanath Temple और Gyanvapi Masjid का आखिर विवाद क्या है?
ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanwapi Masjid) मामले को लेकर बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. इस केस में प्रतिवादी अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर ए के मिश्रा को हटाए जाने की मांग को लेकर 3 दिन से बहस चल रही थी.
कोर्ट ने क्या कहा?
आज के आदेश में कोर्ट ने कहा है कि तहखाने में लगे तालों को तोड़कर सर्वे का काम पूरा किया जाए. जिलाधिकारी भी इस मामले की निगरानी करेंगे. कोर्ट कमिश्नर ए के मिश्रा भी अपने पद पर बनें रहेंगे और उनके साथ दो और सहायक कमिश्नर बनाए गए हैं.
सहायक कमिश्नरों में से एक का नाम विशाल सिंह बताया गया है. ये दोनों सहायक कमिश्नर सर्वे के काम में मदद करेंगे. एडवोकेट कमीशन (Advocate Commission) की रिपोर्ट हर हाल में 17 मई तक कोर्ट में जमा होनी है. जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश का पालन जल्द कराया जाए.
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Gyanvapi Survey Case: ज्ञानवापी मस्जिद पर बड़ा फैसला, कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग की खारिज