डीएनए हिंदीः ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामले में हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में हलफनामा दाखिल कर दिया गया है. इसमें कहा गया कि आदि विश्वेश्वर भगवान की संपत्ति किसी को नहीं दी जा सकती है. भारत में इस्मालिक शासन से हजारों साल पहले से इसकी मान्यता रही है. इस हलफनामे में यह भी गया है कि औरंगजेब एक आक्रांता था. उसने शासक होने के नाते हिंदू संपत्तियों पर जबरन कब्जा किया. ऐसे में मुसलमान उस संपत्ति के हकदार नहीं है.  

हलफनामे में क्या कहा
इसमें कहा गया कि सदियों से हिंदू ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा अर्चना कर रहे हैं. जिस स्थान पर मुस्लिम मस्जिद का दावा कर रहे हैं उस पर औरंगजेब ने जबरन कब्जा किया था. ज्ञानवापी मस्जिद के लिए कभी भी कोई वक्फ स्थापित नहीं किया गया. ऐसे में ज्ञानवापी मस्जिद है ही नहीं.

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सिविल कोर्ट में दोनों सर्वे रिपोर्ट जमा
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई होनी है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा था. दूसरी तरफ इसके वाराणसी की सिविल कोर्ट में सर्वे की दोनों रिपोर्ट पेश की जा चुकी है. सिविल कोर्ट में इस मामले से जुड़ी कई अन्य याचिकाएं भी डाली गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आज की सुनवाई पूरी होने तक सिविल कोर्ट को इस मामले में सुनवाई ना करने का आदेश दिया. 

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हिंदू पक्ष ने दाखिल किया हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
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Gyanvapi Masjid: हिंदू पक्ष ने दाखिल किया हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई