डीएनए हिदीः ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) मामला अब फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) में सुना जाएगा. मामले की सुनवाई जज मयंक पांडेय करेंगे. 30 मई से मामले की सुनवाई शुरू होगी. इस मामले से जुड़े सभी नए केस अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही सुने जाएंगे. 'शिवलिंग' की पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका पर भी अब फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई करेगा.
इन याचिकाओं पर फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगा सुनवाई
फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुख्य रूप से तीन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है. इसमें पहली याचिका ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश रोके जाने के लिए दाखिल की गई है. दूसरी याचिका में ज्ञानवापी परिसर को हिंदू पक्ष को सौंपे जाने को लेकर दाखिल की गई है. वहीं तीसरी याचिका में ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव के पूजा पाठ शुरू की इजाजत मांगी गई है. इसके अलावा एक नई याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद के गुंबद गिराने की भी मांग की गई है.
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सिविल जज ने सुनाया फैसला
वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी और विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी.
कल जिला कोर्ट में होगी सुनवाई
वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ा मामला जिला कोर्ट में ट्रांसफर हो चुका है. इस मामले में 26 मई को सुनवाई होनी है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियां दर्ज कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट को यह तय करना है कि मामला सुना जाने योग्य है या नहीं.
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ज्ञानवापी केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर, नई याचिकाओं की जल्द होगी सुनवाई