डीएनए हिंदी: वाहन चालकों के लिए एक अहम खबर है. वाहनों से होने वाले प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए सरकार समय-समय पर अहम कदम उठाती रही है. अब इसी कड़ी में कुछ नए नियमों का ड्राफ्ट पेश किया गया है. इन नियमों का पालन ना करने पर जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है.सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को यह सूचना जारी की है. इसके अनुसार वाहनों पर फिटनेस प्रमाण पत्र और मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न निर्धारित तरीके से  दिखाना होगा.

1.सभी प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों के लिए यह फिटनेस सर्टिफिकेट  विंडशील्ड की लेफ्ट साइड पर ऊपर की तरफ लगा होना चाहिए. 

2. वहीं मोटरसाइकिल या दोपहिया वाहनों के लिए यह सर्टिफिकेट इनके प्रमुख और साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर लगा होना चाहिए.

3. ये फिटनेस सर्टिफिकेट एक तरह की फिटनेस प्लेट होगी जैसी गाड़ियों की नंबर प्लेट होती है. इस पर फिटनेस की एक्सपायरी डेट साफ-साफ एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में लिखी होनी चाहिए.

4.वाहन से जुड़ी फिटनेस की यह जानकारी नीले स्टिकर पर पीले रंग से लिखी होनी चाहिए. 

5. नियमों के अनुसार फिटनेस सर्टिफिकेट पर तारीख-महीना-साल (DD-MM-YY) इस फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए. 

तत्काल स्क्रैप होने के लिए भेज दिया जाएगा
सड़क परिवहन मंत्रालय के हिसाब से लगभग 17 लाख मीडियम और हेवी कमर्शियल वाहन 15 साल से पुराने हैं और वेलिड फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना चलाए जा रहे हैं.नया नियम लागू हो जाने के बाद बिना फिटनेस सर्टिफिकेट वाले पुराने वाहन अगर सड़क पर चलते पाए गए तो उन्हें तत्काल स्क्रैप होने के लिए भेज दिया जाएगा.

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government issues draft rules for fitness certificate know the 5 points
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गाड़ी पर Fitness Certificate लगाना हुआ जरूरी, जानें नए नियमों से जुड़ी 5 बातें
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गाड़ी पर Fitness Certificate लगाना हुआ जरूरी, जानें नए नियमों से जुड़ी 5 अहम बातें